Itr Last Date
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन ITR कैसे करें दाखिल
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
ITR filing deadline FY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी फर्जी है और आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
- ndtv.in
-
PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना
- Thursday July 4, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
- ndtv.in
-
ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
- ndtv.in
-
ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.
- ndtv.in
-
आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब
- Wednesday December 27, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.
- ndtv.in
-
आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
- ndtv.in
-
31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: BQ Prime
March Closing: टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे.
- ndtv.in
-
नए ITR फॉर्म में विदेशी खातों से आय भी बतानी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न पहले से जान लें ये नियम
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
एक कर भुगतानकर्ता को एवाई 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करते समय 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के बीच रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण देना आवश्यक है
- ndtv.in
-
पीएफ के ब्याज पर भी लगता है इनकम टैक्स, जानें आयकर रिटर्न भरने में क्या बरतें सावधानी
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax Return : PF पर टैक्स की गणना लागू टैक्स स्लैब दरों के अनुसार की जानी है. एक व्यक्ति ब्याज आय से काटे गए टीडीएस के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है.
- ndtv.in
-
दो दिन में रिकॉर्ड 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल, पर पिछले साल के आंकड़े से दूर
- Saturday July 30, 2022
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं. अकेले 29 जुलाई की तारीख को 43 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए.
- ndtv.in
-
ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
- ndtv.in
-
ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न : नौकरी गंवाने या बदलने के बाद भी भरें ITR, जानिए क्या होंगे फायदे
- Monday October 18, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax एक्सपर्ट (Tax Expert) के अनुसार, नियमित तौर पर ITR भरने से भविष्य में किसी भी फाइनेंसियल इमरजेंसी (Financial Emergency) में लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है. ऐसे में कम ब्याज दर पर भी आसानी से लोन मिल जाता है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी की गई
- Wednesday December 30, 2020
- एनडीटीवी
ITR Last Date Extended : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है. रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 अक्टूबर किया गया
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन ITR कैसे करें दाखिल
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
ITR filing deadline FY 2023-24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी फर्जी है और आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
- ndtv.in
-
PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना
- Thursday July 4, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
- ndtv.in
-
ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
- ndtv.in
-
ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.
- ndtv.in
-
आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब
- Wednesday December 27, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.
- ndtv.in
-
आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना
- Monday January 29, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.
- ndtv.in
-
31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: BQ Prime
March Closing: टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे.
- ndtv.in
-
नए ITR फॉर्म में विदेशी खातों से आय भी बतानी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न पहले से जान लें ये नियम
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
एक कर भुगतानकर्ता को एवाई 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करते समय 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के बीच रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण देना आवश्यक है
- ndtv.in
-
पीएफ के ब्याज पर भी लगता है इनकम टैक्स, जानें आयकर रिटर्न भरने में क्या बरतें सावधानी
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax Return : PF पर टैक्स की गणना लागू टैक्स स्लैब दरों के अनुसार की जानी है. एक व्यक्ति ब्याज आय से काटे गए टीडीएस के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है.
- ndtv.in
-
दो दिन में रिकॉर्ड 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल, पर पिछले साल के आंकड़े से दूर
- Saturday July 30, 2022
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं. अकेले 29 जुलाई की तारीख को 43 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए.
- ndtv.in
-
ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
- ndtv.in
-
ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स
- Friday December 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न : नौकरी गंवाने या बदलने के बाद भी भरें ITR, जानिए क्या होंगे फायदे
- Monday October 18, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Income Tax एक्सपर्ट (Tax Expert) के अनुसार, नियमित तौर पर ITR भरने से भविष्य में किसी भी फाइनेंसियल इमरजेंसी (Financial Emergency) में लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है. ऐसे में कम ब्याज दर पर भी आसानी से लोन मिल जाता है.
- ndtv.in
-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी की गई
- Wednesday December 30, 2020
- एनडीटीवी
ITR Last Date Extended : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है. रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 अक्टूबर किया गया
- ndtv.in