देशभर में लाखों लोगों के PAN यानी 'परमानेंट अकाउंट नंबर' नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेंगे यानी इसी महीने 31 दिसंबर की रात तक लाखों पैन कार्ड बंद हो सकते हैं. जिन लोगों के पैन कार्ड बंद हो जाएंगे, उनके कई जरूरी काम पर ब्रेक लग जाएंगे. दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा.
आयकर विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया था कि जिन लोगों को पैन एक अक्टूबर 2024 के बाद आवंटित हुए हैं, उन्हें इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.
कितना जुर्माना भुगतान करना होगा?
सभी लोगों के लिए पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 थी. अगर आप 31 दिसंबर को पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान करना है, क्योंकि लिंक करने की असली तारीख निकल चुकी है. अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
अगर आपका PAN डिएक्टिवेट हुआ, तो आप अधिकारियों के सामने मुश्किल में पड़ सकते हैं. PAN कार्ड हर तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी दस्तावेज है. इतना ही नहीं, PAN के बिना आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है.
- आपको ITR भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है. अगर आपने ITR भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है और फिर नया पैन लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
- इसके अलावा, पैन से आधार लिंक न होने पर आपको अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. साथ ही आप फॉर्म 26एएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे और टीसीएस/टीडीएस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं होंगे.
- आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपए से ज्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
- इसके अलावा, आप केवाईसी आदि नहीं हो पाएगी और सरकारी सेवाओं से भी वंचित हो सकते हैं. साथ ही म्यूचुअल फंड और इक्विटी में भी निवेश रुक सकता है.
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
आप नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके अपने PAN को Aadhaar से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
- बाएं पैनल पर 'Link Aadhaar' टैब पर क्लिक करें.
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और 'validate' बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपका Aadhaar और PAN पहले से लिंक है, तो यह एक पॉप-अप मैसेज दिखाएगा.
- अगर नहीं, तो यह आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा जिस पर एक OTP भेजा जाएगा.
- इससे आपके PAN को Aadhaar नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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