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Tax बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

March 31 Deadline 2026: अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो चाहे वो PPF और NPS में निवेश करना हो या अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना ...ये 5 काम ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता .

Tax  बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च  से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Financial Deadline March 2025: 31 मार्च 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का आखिरी मौका है.
नई दिल्ली:

फाइनेंशियल ईयर 2025–26 खत्म होने वाला है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब बहुत करीब है. अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग से जुड़े जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है. 1 अप्रैल से पहले ये काम पूरे नहीं किए, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है या टैक्स सेविंग का मौका छूट सकता है.

इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा  करें

अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश का दावा किया था, तो अब उसका प्रूफ जमा करना जरूरी है.आपको 31 मार्च 2026 से पहले अपने एम्प्लॉयर को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया, तो कंपनी आपके सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है, जिससे आपकी इनकम पर सीधा असर पड़ेगा.

ITR-U से पुरानी गलती सुधारने का आखिरी मौका

अगर आपने पहले ITR फाइल करते समय कोई डिडक्शन मिस कर दिया था, तो अभी भी उसे सुधार सकते हैं.ITR-U (Updated Income Tax Return) के जरिए आप AY 2021-22 (FY 2020-21) के लिए अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 ही है, इसके बाद यह मौका खत्म हो जाएगा.

हेल्थ इंश्योरेंस पर Section 80D का उठाएं फायदा 

अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो Section 80D के तहत टैक्स में छूट मिलती है.आप अपने और फैमिली के लिए ₹25,000 तक (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) और माता-पिता के लिए ₹75,000 तक (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.लेकिन  इस फायदे के लिए प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले करना जरूरी है.

PPF, SSY, NPS अकाउंट में करें निवेश

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए अभी भी मौका है.आप  पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF),सुकन्या समृद्धि अकाउंट(SSA) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके टैक्स छूट ले सकते हैं.लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप 31 मार्च 2026 से पहले निवेश पूरा कर लें, तभी इस वित्त वर्ष का फायदा मिलेगा.अगर 

होम लोन ब्याज पर टैक्स का फायदा

अगर आपके पास होम लोन है, तो सेक्शन 24(b) के तहत आप ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.इस सेक्शन के तहत आप ₹2 लाख तक के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ वही ब्याज गिना जाएगा, जो आपने 31 मार्च 2026 तक चुका दिया है.

31 मार्च 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का आखिरी मौका है. अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बचे और कोई फायदा मिस न हो, तो इन सभी जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लें. थोड़ी सी प्लानिंग आपको बड़ा टैक्स बचाने में मदद कर सकती है.

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