Illegal Conversion
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Illegal Conversion Case: अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम समेत 15 दोषी करार, कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला
- Tuesday September 10, 2024
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तब बताया था कि लखनऊ के एटीएस थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये गिरफ्तारियां की थीं.
- ndtv.in
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10 साल नहीं, अब उम्रकैद! योगी सरकार में 'लव जिहाद' विरोधी बिल किया और सख्त
- Tuesday July 30, 2024
- Reported by: Ranveer Singh, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
- ndtv.in
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"क्या यह जबरदस्ती किया गया था?" : SC ने धर्म परिवर्तन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
- Thursday May 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पीठ ने दलीलें सुनीं और मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त के लिए सूचीबद्ध की. पीठ लाल और अन्य के खिलाफ कथित अवैध धर्मांतरण मामले में दर्ज पांच प्राथमिकियों को रद्द करने या इन्हें आपस में जोड़ने का अनुरोध करने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
- ndtv.in
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''जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यदि सरकार कदम नहीं उठाती है तो अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती''
- Tuesday August 30, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते यदि सरकार अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion) को रोकने के लिए कदम नहीं उठाती है तो अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती.
- ndtv.in
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गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा SC, UP-उत्तराखंड को नोटिस जारी
- Wednesday January 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा.
- ndtv.in
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पीठ ने दलीलें सुनीं और मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त के लिए सूचीबद्ध की. पीठ लाल और अन्य के खिलाफ कथित अवैध धर्मांतरण मामले में दर्ज पांच प्राथमिकियों को रद्द करने या इन्हें आपस में जोड़ने का अनुरोध करने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
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कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा.
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