India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष |गुरुवार मार्च 21, 2024 08:45 AM IST मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा, “किसी व्यक्ति की इच्छाओं का पता लगाना एक बात है लेकिन कथित परामर्श की प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान और यौन अभिविन्यास पर काबू पाने का प्रयास करना पूरी तरह से अनुचित होगा.