प्रतीकात्मक फोटो
- अदालत ने पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति
- मद्रास उच्च न्यायालय ने दी अनुमति
- पांच महीने पहले किसी जानकार ने किया था रेप
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चेन्नई:
मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. बच्ची के साथ करीब पांच महीने पहले उसके किसी जानकार व्यक्ति ने बलात्कार किया था. न्यायमूर्ति टी. राजा ने बाल कल्याण समिति, चेंगलपट्टु की ओर से दायर अर्जी पर यह निर्देश दिया. उन्होंने चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को निर्देश दिया है कि वह बच्ची का गर्भपात कराएं और उसके भ्रूण को सुरक्षित रखें. बच्ची के माता-पिता ने कांचीपुरम के जिलाधिकारी से शिकायत की थी की उनकी बेटी के साथ करीब पांच महीने पहले बलात्कार हुआ है.
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इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ने के बाद बच्ची और उसकी मां को समझाया गया कि वह उसका गर्भपात करा दें. यह बच्ची की सेहत और जीवन के लिए बेहतर होगा. मां और बच्ची को अदलत ने पूरी मेडिकल प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों ने गर्भपात के लिए हामी भरी.
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इस पर न्यायमूर्ति ने मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश जारी किया.
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इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ने के बाद बच्ची और उसकी मां को समझाया गया कि वह उसका गर्भपात करा दें. यह बच्ची की सेहत और जीवन के लिए बेहतर होगा. मां और बच्ची को अदलत ने पूरी मेडिकल प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों ने गर्भपात के लिए हामी भरी.
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इस पर न्यायमूर्ति ने मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश जारी किया.
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