- मुंबई में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को महंगी घड़ियां उपहार में देने के मामले में जांच शुरू हुई।
- महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तीन ब्लड बैंकों के लाइसेंस निलंबित कर नियम उल्लंघन माना।
- जे.जे. अस्पताल और नायर अस्पताल के ब्लड सेंटरों ने अपील की, सुनवाई तक उन्हें अस्थायी राहत मिली।
मुंबई में आयोजित एक रक्तदान शिविर अब बड़े विवाद का कारण बन गया है. महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने रक्तदाताओं को महंगी कंपनी की घड़ियां उपहार में देने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए तीन ब्लड बैंकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि रक्तदान सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है, इसे किसी उपहार और लालच से नहीं जोड़ा जा सकता.
विज्ञापन में घड़ी देने का वादा, शिकायत के बाद जांच
मामला अप्रैल 2026 के आसपास आयोजित एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से जुड़ा है.यह शिविर अल्टामाउंट रोड स्थित यंग स्टार कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था. शिविर के प्रचार में रक्तदाताओं को महंगी घड़ी देने का उल्लेख किया गया था. शिकायत मिलने के बाद FDA ने पूरे मामले की जांच शुरू की.
जांच के शुरुआती दौर में आयोजकों और संबंधित ब्लड बैंकों ने उपहार वितरण की जानकारी होने से इनकार किया. हालांकि जब रक्तदाताओं से पूछताछ की गई तो कई लोगों ने घड़ी मिलने की पुष्टि की. इसके बाद प्रशासन ने इसे नियमों के उल्लंघन का मामला माना.
किन संस्थानों पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई की जद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ब्लड सेंटर तथा बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल ब्लड सेंटर आए हैं. FDA ने रेड क्रॉस ब्लड सेंटर का लाइसेंस पांच दिनों के लिए निलंबित किया है. वहीं जे.जे. अस्पताल और नायर अस्पताल के ब्लड सेंटरों के लाइसेंस तीन-तीन दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं.
अपील के बाद दो संस्थानों को मिली राहत
जे.जे. अस्पताल और नायर अस्पताल के ब्लड सेंटरों ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के पास अपील दाखिल की है.अपील पर सुनवाई तक उन्हें फिलहाल अस्थायी राहत मिल गई है. हालांकि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.
FDA आयुक्त ने दिया स्पष्ट संदेश
FDA महाराष्ट्र के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है.ऐसे कार्यों के लिए किसी प्रकार का उपहार, प्रलोभन या आकर्षक ऑफर देना राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद (NBTC) के दिशानिर्देशों और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम 1945 के खिलाफ है. उन्होंने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
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