MAHARASHTRA: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से कोरोना काल में देशभर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा (Jan Ashirwad Yatra)के मुद्दे पर महाराष्ट्र (Maharashtra)में सियासत गरमा गई है. कोरोनावायरस महामारी के बीच यह 'यात्रा' निकाले जाने से राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार नाराज है. राजधानी मुंबई में यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल्स के उलंघन के आरोप में अलग-अलग पुलिस थानों में सात FIR दर्ज की गई हैं. महाराष्ट्र सरकार की इस 'कार्रवाई' पर बीजेपी ने तल्ख प्रतिकिया दी है. पाटी प्रवक्ता राम कदम ने कहा, ' बीजेपी की यात्रा पर FIR लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष औऱ NCP के नेता, कार्यकर्ताओं से मिलने के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं तब क्या पुलिस के हाथ FIR करने में कांपते हैं ? उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल किया कि वह राजगद्दी पर बैठकर राजधर्म निभा रही है या निजी कंपनी चला रही है?कदम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कुछ भी हो जाए, जन आशीर्वाद यात्रा रुकेगी नहीं.
संजय राउत का आरोप, 'जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित कर कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही बीजेपी'
कदम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है. आशीर्वाद मिल रहा है लोग सामने से आकर महाराष्ट्र की वसूली सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे है. इन बातों से भयभीत होकर महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर एफआई दर्ज कराई है. आखिर क्या कारण है इस एफआईआर दर्ज करने का. जब कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष औऱ NCP और शिवसेना के नेता कार्यकर्ताओं से मिलने के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं तब कोई एफआईआर नहीं, तब क्या पुलिस के हाथ FIR लेने में कांपते हैं ? बीजेपी के नेता लोगों के बीच जाएं तो तुरंत एफआईआर. कैसी सरकार है ये? महाराष्ट्र सरकार...कान खोलकर सुन ले वह चाहे कितने एफआईआर दर्ज करा ले यह जनआशीर्वाद यात्रा रुकेगी नहीं, यह लोगों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती रहेगी. पश्चिम बंगाल में जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हुए.
गौरतलब है कि मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल्स के उलंघन के आरोप में मुंबई के अलग-अलग पुलिस थानों में 7 FIR दर्ज की गई हैं.ये FIR विलेपार्ले, खेरवाड़ी, माहिम, शिवाजी पार्क , दादर , चेम्बूर और गोवंडी पुलिस थानों में दर्ज की गई हैं. आयोजकों पर आईपीसी की धारा 188, NDMA एक्ट की धारा 51 और BP एक्ट की धारा 135 लगाई गई है.
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