- TCS केस में AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर शिकंजा
- निदा खान को कथित शरण देने के मामले में FIR
- नासिक SIT की जांच में नया खुलासा
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नासिक केंद्र से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में AIMIM के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को संभाजीनगर में शरण देने में उनकी कथित भूमिका सामने आई है. इस संबंध में SIT ने अदालत को भी जानकारी दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. NDTV के लिए नासिक से प्रांजल कुलकर्णी की रिपोर्ट.
इम्तियाज जलील पर क्या आरोप है?
NDTV को पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानाकरी के मुताबिक TCS के नासिक यूनिट से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन शोषण मामले की जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर AIMIM नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोप है कि उन्होंने इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को संभाजीनगर में शरण उपलब्ध कराई. नासिक पुलिस द्वारा गठित SIT पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने अदालत को भी बताया है कि आरोपी को संरक्षण दिए जाने के मामले में इम्तियाज जलील की कथित संलिप्तता के संकेत मिले हैं.
पूछताछ के लिए होना पड़ सकता है पेश
जांच अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आगे की पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इम्तियाज जलील को जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित होना पड़ सकता है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को कथित तौर पर किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई थी.
क्या है TCS मामला?
यह मामला नासिक स्थित TCS इकाई की कुछ महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए मानसिक और यौन उत्पीड़न तथा इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने के आरोपों से जुड़ा है. इसी मामले में निदा खान आरोपी हैं. निदा खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. वह गर्भवती भी हैं. इससे पहले 16 अक्टूबर को वह नासिक की एक पारिवारिक अदालत में पेश हुई थीं.
तलाक का मामला भी अदालत में
निदा खान को उनके पति मोइन खान द्वारा अगस्त में दायर तलाक याचिका के सिलसिले में फैमिली कोर्ट ने तलब किया था. सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित रहे और अनिवार्य काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई. मोइन खान की ओर से पेश अधिवक्ता नितिन पंडित के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है.
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