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Twisha Case: जज के सामने आई हाथापाई की नौबत, चिल्लाकर बोलीं गिरिबाला- ट्विशा के वकील ने बेटे को थप्पड़ मारा

ट्विशा मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला को भोपाल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, बताया जा रहा है कि नौबत हाथापाई तक आ गई थी.

Twisha Case: जज के सामने आई हाथापाई की नौबत, चिल्लाकर बोलीं गिरिबाला- ट्विशा के वकील ने बेटे को थप्पड़ मारा
सीबीआई रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में गिरिबाला सिंह और समर्थ की हुई पेशी.

Twisha Sharma Case: ट्विशा मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह (Giribala Singh) ने आज कोर्ट में अपना पक्ष खुद भी रखा. इस दौरान कोर्ट रूम में जमकर बहस हुई. बताया जा रहा है गिरिबाला बहुत गुस्से में कई बार चिल्लाईं और सीसीटीवी को लेकर बताया कि मुझे नहीं मालूम फुटेज किसने बाहर किए. उन्होंने कोर्ट में जज के सामने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने उनके बेटे समर्थ को जबलपुर हाईकोर्ट में थप्पड़ मारा था. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जब हाथापाई की नौबत आई

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के आरोपों पर ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई. इस दौरान कोर्ट रूम में जज के सामने ही हाथापाई की नौबत तक आ गई और ट्विशा के वकील ने गिरिबाला से थप्पड़ के आरोप पर "शिकायत कहा हैं?" पूछा.

30 हजार के इनामी को कैसे जज के कमरे में मिली शरण- ट्विशा का वकील

ट्विशा के वकील ने कहा कि समर्थ जबलपुर प्रिंसपल डिस्ट्रिकट सेशन जज के कमरे में बैठा था, फिर जवाब में समर्थ के वकील ने कहा कि उसका अधिकार है वो सुरक्षित शरण ले. इस पर अनुराग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 30 हजार के इनामी को आखरी कैसे जबलपुर प्रिंसपल सेशन जज के यहां शरण मिल गई, इसकी जांच हो.

मीडिया ट्रायल बंद हो, हमारी जान को खतरा- गिरिबाला

साथ ही गिरिबाला ने मांग की है कि मीडिया ट्रायल बंद हो. हम जहां जा रहे हैं, वहां मीडिया आ रही है. उसे बंद किया जाए. इस दौरान उन्होंने हमारी जान को खतरा बताया है.

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इन बातों पर भी जताई आपत्ति

गिरिबाला ने सोमवार को किए गए सीन रिक्रिएशन को लेकर मीडिया को फुटेज देने पर भी आपत्ति जताई. साथ ही उन्हें जब सीबीआई कार से लेकर उनके घर पहुंची तो उन्हें उनके घर से तीन घर पहले उतार दिया था, जिसके बाद उन्हें सीबीआई पैदल घर लाई. इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि घर के सामने गाड़ी लगाई जा सकती थी.

सीबीआई ने नहीं मांगी, सेंट्रल जेल में रहेंगे दोनों

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी हम जेआर (ज्यूडिशियल रिमांड) मांग रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीआर (पुलिस रिमांड) पर लेंगे. जांच एजेंसी ने खुद के लिए रिमांड नहीं मांगी. अब कोर्ट ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और दोनों को भोपाल की केंद्रीय जेल में अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा.

क्या था मामला

दरअसल, 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी. इस मामले में ट्विशा के परिजनों ने उसके पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था और हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद दोबारा पोस्टमॉर्टम भी कराया गया. इस मामले में अब सीबीआई जांच कर रही है. बता दें कि सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद गुरुवार (28 मई) को गिरफ्तार किया था और समर्थ सीबीआई की हिरासत में पहले से था. हालांकि, आरोपी पति ट्विशा की मौत के बाद से 10 दिनों तक फरार रहा था और 22 मई को गिरफ्तार हुआ. बता दें कि गिरिबाला सिंह भोपाल जिला कोर्ट में 15 जुलाई 2021 से 28 फरवरी 2023 तक जज भी रही थीं.

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