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छत्तीसगढ़ में मोहर्रम-उर्स पर सख्ती; डीजे और आतिशबाजी बैन, वक्फ बोर्ड का ऐलान, नियम तोड़ने पर जुर्माना

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम और उर्स आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर रोक लगाई है. नियम तोड़ने पर 50 हजार जुर्माने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. NDTV के पास ऐलान की कॉपी है. जानिए जारी किए गए ऐलान में क्या कुछ कहा गया है.

छत्तीसगढ़ में मोहर्रम-उर्स पर सख्ती; डीजे और आतिशबाजी बैन, वक्फ बोर्ड का ऐलान, नियम तोड़ने पर जुर्माना
छत्तीसगढ़ में मोहर्रम-उर्स पर डीजे और आतिशबाजी बैन, वक्फ बोर्ड की सख्त गाइडलाइन
(Dr Salim Raj, Chairman, Chhattisgarh State Waqf Board)

Chhattisgarh Waqf Board Muharram and Urs Guidelines: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों में डीजे, बैंड-बाजा, नाच-गाना, धुमाल और आतिशबाजी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय धार्मिक परंपराओं और शरीअत के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. वक्फ बोर्ड ने सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन सादगी और अनुशासन के साथ किए जाएं. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, आर्थिक दंड और समिति की मान्यता तक रद्द करने की चेतावनी दी गई है, जिससे प्रदेशभर में व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ गई है. NDTV के पास वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐलान की कॉपी है.

शरीअत के मुताबिक ही होंगे धार्मिक आयोजन

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने अपने ऐलान पर स्पष्ट किया है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी कार्यक्रम केवल शरीअत के अनुरूप ही आयोजित किए जाएं. किसी भी तरह की गैर-शरीअत गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों को याद करना है, इसलिए इन्हें सादगी और सम्मान के साथ मनाया जाना जरूरी है.

Chhattisgarh Waqf Board Guidelines: ऐलान वाला पत्र

डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज के नाम से जारी ऐलान पत्र के अनुसार, डीजे, बैंड-बाजा, नाच-गाना, धुमाल और आतिशबाजी जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं होगी. बोर्ड ने कहा है कि इन गतिविधियों से धार्मिक माहौल प्रभावित होता है और यह शरीअत के खिलाफ हैं. सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

उल्लंघन पर जुर्माना और मान्यता रद्द करने की चेतावनी

वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई समिति या जिम्मेदार व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत संबंधित समिति की मान्यता खत्म की जा सकती है और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Chhattisgarh Waqf Board Guidelines: वक्फ बोर्ड का आदेश; शरीअत के मुताबिक ही होंगे धार्मिक आयोजन

मस्जिदों में ऐलान, अनुशासन बनाए रखने के निर्देश

बोर्ड ने प्रदेशभर की मस्जिदों के इमामों और कमेटियों को निर्देश दिया है कि जुमे की नमाज के दौरान इन गाइडलाइन का ऐलान किया जाए. साथ ही आयोजनों में अनुशासन, मर्यादा और धार्मिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

सादगी से मोहर्रम मनाने की अपील

वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे मोहर्रम और अन्य धार्मिक अवसरों को पूरी सादगी, अनुशासन और इबादत के साथ मनाएं. बोर्ड का कहना है कि इस्लामिक परंपराओं का सम्मान करते हुए ऐसे आयोजनों को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए.

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