Chaitra Navratri 2026 Maihar Meat Sale Ban: चैत्र नवरात्रि मेले (Chaitra Navratri Mela 2026) को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. मां शारदा धाम (Maa Sharda Dham Maihar) में श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से मैहर नगर पालिका क्षेत्र (Maihar Municipal Area) में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban on Meat Fish and Eggs) लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा.
''जय शारदा माता की!''
— Madhya Pradesh Tourism (@MPTourism) March 31, 2025
चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आइए आपको मैहर स्थित माँ शारदा माता मंदिर के दर्शन कराते हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। देवी सती के गले का हार यहाँ गिरने के कारण इसका नाम माई का हार के आधार पर मैहर पड़ा। त्रिकूट… pic.twitter.com/r57AcTrF1Q
SDM ने जारी किया आदेश
अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि में संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मैहर के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मांस, मछली और अंडे का क्रय‑विक्रय नहीं किया जा सकेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नवरात्रि के दौरान मां शारदा धाम में विशाल चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
माँ शारदा माता मंदिर मैहर...
— Dharmendra Singh Lodhi (@DharmendrLodhii) October 10, 2024
ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। देवी सती के गले का हार यहाँ गिरने के कारण इसका नाम माई का हार के आधार पर मैहर पड़ा। त्रिकूट पर्वत पर 600 फुट की ऊंचाई पर मां शारदा विराजित हैं।#Navrati2024 #Maihar #मैहर… pic.twitter.com/nnZtLEcJcz
धार्मिक आस्था और पवित्रता को लेकर निर्णय
प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि पर्व श्रद्धा, विश्वास और धार्मिक मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है. ऐसे में मांसाहार की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि मेले के दौरान शांति, सुव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना रहे.
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंध अवधि में यदि किसी दुकान, होटल, ढाबा या ठेले पर मांस, मछली या अंडे की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नगर में मुनादी और अनाउंसमेंट
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. नगर क्षेत्र में मुनादी कराई जा रही है, साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लोगों को प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है. इसके अलावा समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है.
पुलिस‑प्रशासन रहेगा सतर्क
प्रशासन ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित निगरानी रखें और नियमों का सख्ती से पालन कराएं. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक वातावरण की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
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