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देश का इकलौता राज्य, जहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्या आप जानते हैं नाम

सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां कानून के तहत कुछ पात्र लोगों को इनकम टैक्स से खास छूट मिलती है. यह नियम 1975 में राज्य के भारत में विलय और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) से जुड़ा हुआ है. जानिए इस राज्य में किसे-किसे टैक्स नहीं देना पड़ता है.

देश का इकलौता राज्य, जहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्या आप जानते हैं नाम
संविधान में अनुच्छेद 371F (Article 371F) जोड़कर सिक्किम को एक विशेष दर्जा दे दिया.

Income Tax Free State in India: भारत में जब भी कमाई की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले टैक्स का टेंशन आ जाता है. जॉब पर्सन से लेकर बड़े-बड़े बिजनेसमैन तक, हर कोई टैक्स बचाने के लिए CA और निवेश के चक्कर काटता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी राज्य है, जहां रहने वाले लोगों को सरकार को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. वहां के लोग चाहे जितना भी पैसा कमा लें, उनकी कमाई पर इनकम टैक्स का नियम लागू नहीं होता है. आइए जानते हैं ये राज्य कौन-सा है और यहां के लोगों को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता है.

भारत का टैक्स फ्री राज्य कौन-सा है

पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत राज्य सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां के मूल निवासियों को अपनी कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है. दरअसल, सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था. करीब 330 सालों तक यह एक स्वतंत्र देश (Princely State) था, जहां राजाओं का राज था. उनका अपना खुद का टैक्स सिस्टम और कानून चलता था. साल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और यह देश का 22वां राज्य बना, लेकिन इस विलय (Merger) के समय सिक्किम ने भारत सरकार के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी. शर्त यह थी कि भारत में शामिल होने के बाद भी उनका पुराना टैक्स सिस्टम ही चलता रहेगा, केंद्र सरकार उन पर अपना टैक्स कानून जबरन नहीं थोपेगी. भारत सरकार ने उनकी इस शर्त को माना और संविधान में अनुच्छेद 371F (Article 371F) जोड़कर सिक्किम को एक विशेष दर्जा दे दिया.

यह इनकम टैक्स के किस सेक्शन में आता है

इस ऐतिहासिक वादे को कानूनी रूप देने के लिए साल 2008 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसे Section 10(26AAA) कहा जाता है. इस नियम के तहत तीन बड़ी बातें तय की गईं. इसमें तय किया गया कि किसे-किसे टैक्स नहीं देना है और किसे देना पड़ेगा.

सिक्किम में किन लोगों के टैक्स नहीं देना पड़ता है

1. Section 10(26AAA) के अनुसार, जो भी व्यक्ति 26 अप्रैल 1975 (भारत में विलय की तारीख) से पहले सिक्किम का नागरिक या निवासी था, उसे और उसके बच्चों को टैक्स से पूरी छूट मिलेगी.

2. सिक्किम में रहते हुए वे चाहे नौकरी से कमाएं, बिजनेस से कमाएं या फिर बैंक के ब्याज (Interest) और शेयर बाजार के डिविडेंड (Dividend) से मुनाफा कमाएं, सबकुछ 100% टैक्स-फ्री होगा.

3. शुरुआत में यह छूट सिर्फ वहां के मूल जनजातीय निवासियों (Natives) को मिलती थी, लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इसके बाद जो भारतीय परिवार 26 अप्रैल 1975 से पहले से सिक्किम में आकर हमेशा के लिए बस चुके थे (Old Indian Settlers), उन्हें भी इस टैक्स छूट का हकदार बना दिया गया.

क्या सिक्किम शिफ्ट होने पर आपका टैक्स भी माफ हो जाएगा

ऐसा करने से आपका टैक्स माफ नहीं होगा. रेलवे, बैंक या किसी भी दूसरी नौकरी के सिलसिले में देश के बाकी हिस्सों से सिक्किम जाकर रहने वाले आम भारतीयों पर यह छूट लागू नहीं होती है. उन्हें सामान्य भारतीय नागरिकों की तरह ही स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है. यह फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए रिजर्व है जो 26 अप्रैल 1975 से पहले से सिक्किम के परमानेंट निवासी हैं.

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