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ट्विशा शर्मा का केस दिल्ली होगा ट्रांसफर? SC ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक, नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस मामले में भोपाल ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है.

ट्विशा शर्मा का केस दिल्ली होगा ट्रांसफर? SC ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक, नोटिस जारी किया
ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश (फाइल फोटो- NDTV)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने  ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में भोपाल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्विशा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने सीबीआई और आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई करेगी. 

गिरिबाला सिंह को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI, आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रतिवादियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. नवनीधि शर्मा ने याचिका में मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेशंस कोर्ट से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है. याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है.

याचिका में निष्पक्ष सुनवाई का तर्क 

याचिका में आरोपी गिरिबाला सिंह के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है. गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं और ट्विशा शर्मा की सास हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग के पीछे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का तर्क दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

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Twisha Sharma Case, Supreme Court, Bhopal Court
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