"मनी लांड्रिंग ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, यह आतंकवाद से कम जघन्‍य नहीं :" PMLA केस पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट

SC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है.

नई दिल्‍ली :

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा है कि गंभीर अपराध से निपटने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) ने आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है, यह आतंकवाद (Terrorism) से कम जघन्य नहीं है. SC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है. मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि आतंकवाद, NDPS से संबंधित अपराध.  

545 पेजों के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2002 कानून के रूप में कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और पृष्ठभूमि, जिसमें इसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अधिनियमित किया गया था और उनके सिफारिशों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के विषय से निपटने के लिए एक विशेष कानून है, जिसका वित्तीय प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है जिसमें देशों की संप्रभुता और अखंडता शामिल है. इसमें गंभीर अपराध से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग है क्योंकि ये कोई सामान्य अपराध नहीं है. इस तरह के गंभीर अपराध से निपटने के लिए, 2002 के अधिनियम में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मनी-लॉन्ड्रिंग के खतरे का मुकाबला करने के लिए कड़े उपाय प्रदान किए गए हैं, जिसमें अपराध की आय की कुर्की और जब्ती या प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों पर ट्रायल  चलाना शामिल है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के परिणामों की गंभीरता को देखते हुए, रोकथाम और विनियमन के लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक कानून बनाया गया है. इसे सामान्य अपराधियों से अलग वर्ग के रूप में माना गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को "दुनिया भर में" अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है. इसलिए, यह अपराध का एक अलग वर्ग है जिसमें धनशोधन के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी और कड़े उपायों की आवश्यकता होती है. मनी लॉन्ड्रिंग ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया. मनी लॉन्ड्रिंग जघन्य अपराधों में से एक है, जो न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि आतंकवाद, एनडीपीएस कानून से संबंधित अपराध, आदि. यह एक सिद्ध तथ्य है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क जो घरेलू उग्रवादी समूहों का समर्थन करता है, बेहिसाब धन के ट्रांसफर पर निर्भर करता है. इस प्रकार, कल्पना के किसी भी हिस्से से, यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत की कठोर शर्तें प्रदान करने में कोई अनिवार्य राज्य हित नहीं है. मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद से कम जघन्य नहीं है. इसके अलावा, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि धन शोधन का अपराध आतंकवाद के अपराध से कम जघन्य अपराध है, जिसे टाडा अधिनियम के तहत निपटने की मांग की गई है 

शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है. अंतरराष्ट्रीय निकाय काफी समय से नियमित आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे पर चर्चा कर रहे हैं; और अपराधियों पर मुकदमा चलाने और वित्तीय प्रणालियों और देशों की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा प्रभाव डालने वाले अपराध की आय की कुर्की और जब्ती सहित धन-शोधन की रोकथाम और उसके खतरे से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की जोरदार सिफारिश की है. विशेष कार्यों के लिए धन एकत्र करने के लिए मानव प्रवृत्ति द्वारा बनाई गई नई स्थितियों से निपटने के लिए अनुरोध किया गया है. न्यायालय कानून के उद्देश्य से बेखबर नहीं हो सकता है. इसके अलावा, इस मामले में विशेष प्रावधानों या विशेष अधिनियमों की आवश्यकता है ताकि देश की औपचारिक वित्तीय प्रणाली की वेदी पर इसकी संप्रभुता और अखंडता सहित मानव की प्रवृत्ति द्वारा बनाई गई नई स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक हो. इस तरह के प्रावधान से निपटने के दौरान, इसे पढ़ने से विधायी मंशा भी विफल हो जाएगी.  

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मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी गलत नही: सुप्रीम कोर्ट