सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की सिफारिशें और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अवैध है. (फाइल)
नई दिल्ली : गुजरात (Gujarat) में निचली अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लगाई है. इन जजों में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा भी शामिल हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 68 जलों को वापस उनके पुराने पदों पर भेजने के लिए कहा है. जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला दिया है.