क्या ED किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर में बुला सकता है...? - BRS नेता कविता की अर्ज़ी पर विचार को SC तैयार

के. कविता ने अपनी याचिका में मांग की है कि महिला होने के नाते उनसे ED दफ्तर में नही बल्कि घर पर पूछताछ हो.

क्या ED किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर में बुला सकता है...? - BRS नेता कविता की अर्ज़ी पर विचार को SC तैयार

बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है

नई दिल्‍ली :

दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि क्या ED किसी महिला को पूछताछ के लिए दफ्तर आने का समन जारी कर सकती है ?  इसे नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ टैग किया गया है. इस पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी लेकिन फिलहाल समन पर कोई रोक नहीं है. दरअसल  BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी  के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, इसमें ED के 16 मार्च  को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूछताछ पर रोक से इनकार कर दिया था. 

कविता ने अपनी याचिका में मांग की है कि महिला होने के नाते उनसे ED दफ्तर में नही बल्कि घर पर पूछताछ हो.  इस मामले में ईडी ने भी कैविएट याचिका दाखिल  की  है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट में ईडी ने कहा है कि कोई आदेश जारी करने से पहले उसकी भी दलील सुनी जाए. के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी है. साथ ही मांग की है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करने के आदेश जारी किए जाएं. 

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