स्थानीय निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव में OBC आरक्षण देने की इजाजत दे दी है. मध्यप्रदेश में अब OBC आरक्षण के तहत चुनाव होगा. अदालत ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मंजूर किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार की संशोधन याचिका मंजूर कर ली है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया.
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी -
मैं कर्म में विश्वास करता हूं... NDTV वर्ल्ड समिट में तुषार ने बताया किन वजहों से जीता यूके में मेयर का चुनाव -
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं -
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग -
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके? -
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए रिपोर्ट पेश की थी.
दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण नहीं देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की थी. कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.
ये तोड़फोड़ की साजिश, ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराएगा मुस्लिम पक्ष
इससे पहले पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर मध्यप्रदेश सरकार को झटका लगा था. दस मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण लागू नहीं होगा. कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को 23,263 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था.
उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किये बिना आरक्षण नहीं मिल सकता. कोर्ट ने टिप्पणी की कि OBC को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर OBC उम्मीदवार को उतार सकती हैं.
शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
एससी ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया और OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा किये बिना चुनाव नहीं करा सकती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं