सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद दूसरे व्यक्ति का आत्महत्या कर लेना, अपने आप में IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है.
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि लोग अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं. महज इस वजह से कि किसी रिश्ते के टूटने के बाद आत्महत्या हो गई. इसे स्वतः आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता. मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण से जुड़ी अपील का था. महिला का पहले आरोपी के साथ सहमति से संबंध था. अभियोजन के अनुसार, दोनों करीब तीन महीने तक आरोपी के घर में साथ रहे थे और उसके परिवार को भी उनके रिश्ते की जानकारी थी.
'रिकॉर्ड में ऐसा कोई सामग्री नहीं...'
आरोप था कि बाद में पहले आरोपी ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. आरोप यह भी था कि पहले आरोपी के माता-पिता, बहन, एक दोस्त और उसकी बहन के प्रस्तावित दूल्हे समेत पांच अन्य आरोपियों ने उसे महिला से शादी नहीं करने के लिए प्रभावित किया. पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपियों ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था.
कोर्ट ने कहा कि लोग परिस्थितियों पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और अगर किसी रिश्ते का टूटना आत्महत्या पर खत्म होता है, तो इसे हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता. पीठ ने यह भी कहा कि शादी से इनकार करने के पीछे महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का इरादा नहीं था और आरोपियों को यह ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता कि उनके इनकार के परिणामस्वरूप महिला आत्महत्या कर लेगी.
कोर्ट ने कहा कि उसे आरोपियों की ओर से महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली कोई सामग्री नहीं मिली. पीठ ने टिप्पणी की कि अधिकतम, यदि शिकायतकर्ता की पूरी बात को सही भी मान लिया जाए, तो मामला इतना ही है कि शादी से इनकार किया गया और उसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली. लेकिन इसे धारा 306 IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं कहा जा सकता. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी.
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