विज्ञापन
This Article is From Dec 03, 2024

इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

इंजीनियरिंग छात्रा से रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के रांची में बीटेक की छात्रा की रेप के बाद हत्या करने और शव को घर में जला देने के बहुचर्चित केस के अभियुक्त राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने मौत की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता उस दिन कॉलेज गई थी. वह घर लौटी, लेकिन रात में अकेली थी. अगली सुबह पड़ोसियों ने उसका शव जली हुई हालत में पाया. पीड़िता के पिता ने बलात्कार और हत्या का संदेह जताया है. उनकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया. जांच के दौरान मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. पाया गया कि याचिकाकर्ता पीड़िता का पीछा कर रहा था.

जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और डेटा केबल और बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता की पहचान राहुल के रूप में हुई. ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302, 376, 449 और 201 के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई.

अपील में झारखंड उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की. उल्लेखनीय रूप से उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो हम पीड़ित और समाज को निराश करेंगे. अपीलकर्ता का भयानक कृत्य आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा की की मांग करता है. उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

क्या है पूरा मामला?
रांची के निर्भया कांड के रूप में चर्चित यह वारदात 15-16 दिसंबर, 2016 को हुई थी. रांची के आरटीसी इंस्टीट्यूट में बीटेक की 19 वर्षीय छात्रा बूटी बस्ती में अपनी बहन के साथ रहती थी. यहां उसके माता-पिता भी कभी-कभी रहते थे. 15 दिसंबर 2016 को छात्रा इस मकान में अकेली थी. शाम छह बजे वह कॉलेज से लौटी थी. राहुल ने उसका दिनभर पीछा किया था. छात्रा को इसका अहसास भी नहीं था.

16 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे राहुल उसके घर के ग्रिल का ताला किसी तरह खोलकर अंदर घुस आया. राहुल ने उसके साथ रेप किया और जब छात्रा अचेत हो गई तो तार से उसका गला घोंट दिया. उसने छात्रा के शरीर से कपड़े उतारे और मोटर में डालने के लिए घर में रखा मोबिल उसके शरीर पर डालकर आग लगा दी. उसने छात्रा के कपड़े भी दूसरे कमरे में फेंक कर आग लगा दी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Jharkhand High Court, Engineering Student Rape-murder Case, Death Sentence Stayed
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com