दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, आपने अपने वादे को नहीं निभाया, इसलिए आपको जेल जाना पड़ा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने कम से कम दो दर्जन बार बयान दिया कि वह अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे और पैसे चुकाएंगे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आज यादव द्वारा अपने परिवार में एक शादी के कारण दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने गौर किया कि यादव के वकील ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया था कि शिकायतकर्ता को धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और यादव ने स्वयं भी यही बयान दिया था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि आज उनके वकील कह रहे हैं कि वे धनराशि न्यायालय में जमा करा देंगे. जस्टिस शर्मा ने यादव के वकीलों को अपना निर्णय लेने के लिए कहा और बताया कि इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे फिर से होगी.
अभिनेता राजपाल यादव ने 5 फरवरी, 2026 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट के लंबे समय से चल रहे मामले में उनकी अंतिम समय की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने बार-बार अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें छह महीने की सजा सुनाई. यह मामला, जो 2010 से चल रहा है, उनके प्रोडक्शन वेंचर 'अता पता लापता' के असफल होने के बाद कथित तौर पर लगभग 9 करोड़ रुपये के बकाया से संबंधित है.
ये भी पढ़ें - राजपाल यादव अच्छे इंसान, डायरेक्टर अनीस बज़्मी बोले-मुझसे जो हो सकेगा करूंगा, बॉलीवुड से भी की अपील- Exclusive
म्यूजिक प्रमोटर इंद्रजीत सिंह ने कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव को 1.11 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. सोनू सूद, फिल्म निर्माता अनीस बज्मी समेत कई कलाकारों ने भी राजपाल यादव की मदद करने की घोषणा की है.
ये भी पढ़ें - राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख दे रहे राव इंद्रजीत सिंह कौन हैं , इस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल
राजपाल यादव के परिवार में कुछ दिनों के भीतर भतीजी की शादी भी होनी है. परिवार को भरोसा है कि राजपाल यादव इससे पहले जेल से छूट जाएंगे. हालांकि मामला अभी कोर्ट में है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं