महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हिट एंड रन केस (Pune Porsche Crash) में फजीहत के बाद पुलिस हरकत में आ ही गई. नतीजतन पुलिस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के युवक-युवती को तेज रफ्तार कार से कुचलने वाले नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता और पब के मालिक को अरेस्ट किया है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले के आरोपी को कस्टडी में लिए जाने के 15 घंटे के अंदर 4 अजीब शर्तों के साथ जमानत दे दी थी. जिस वजह से ये मामला देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है.
लग्जरी कार का रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल 1758 रुपये?
पुणे शहर में हुई दुर्घटना में शामिल लक्जरी पोर्श कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था. महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजीव भोर ने कहा, “सभी ईवी, चाहे दोपहिया हो या हाई-एंड फोर-व्हीलर को मोटर वाहन या सड़क कर और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.
बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर दौड़ रही थी कार
यह पता चला है कि 18 अप्रैल को, लग्जरी पोर्श कार आरटीओ कार्यालय में आई थी और यहां पर उसका निरीक्षण किया गया था. मालिक ने कार के लिए पसंदीदा नंबर खरीदा और इसके लिए 45000 रुपये का भुगतान भी किया गया. हालांकि, कार का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए, 1,758 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया. इसलिए कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, नंबर नहीं दिया गया. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि हमें नहीं पता कि मालिक ने प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की.
कार की कीमत कम से कम 2.25 करोड़ रुपये
एक अन्य आरटीओ अधिकारी ने कहा कि अगर कार इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होती, तो इसके लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लगभग 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाता. उन्होंने कहा, "यह देखते हुए कि कार की कीमत कम से कम 2.25 करोड़ रुपये है, लगभग 45 लाख रुपये रोड टैक्स के रूप में और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए होंगे."
रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ नहीं गई कार
महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने आयात की थी और वहां से इसे अस्थायी रजिस्ट्रेशन पर महाराष्ट्र भेजा गया था. उन्होंने कहा, “जब इसे पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में प्रस्तुत किया गया, तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और मालिक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया. हालांकि, उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाहन आरटीओ नहीं लाया गया.”
इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोड टैक्स में छूट
अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है, और इसलिए इस पोर्श टायकन मॉडल के पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क केवल 1,758 रुपये था. दिलचस्प बात यह है कि पोर्श इंडिया की वेबसाइट के अनुसार उसकी विभिन्न कारों की एक्स-शोरूम कीमत 96 लाख रुपये से लेकर 1.86 करोड़ से अधिक रुपये तक है. हालांकि वेबसाइट पर पोर्श टायकन मॉडल की कीमत नहीं दी गई है.
पुलिस ने इस मामले में क्या बताया
पुलिस का दावा है कि पोर्श टायकन कार कथित तौर पर एक जाने-माने बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था और रविवार तड़के कल्याणी नगर इलाके में हुई दुर्घटना के समय वह नशे में था. इस दुर्घटना में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कार से कुचलने से मौत हो गई.
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