प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं में - रणदीप सिंह सुरजेवाला (कांग्रेस), जया ठाकुर (कांग्रेस), साकेत गोखले (TMC) और महुआ मोइत्रा (TMC) शामिल हैं. इन पार्टियों के प्रमुख नेता ED की जांच के दायरे में हैं.
केंद्र ने कहा है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की गई है कि ED निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर पाए. याचिकाकर्ता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले का खुलासा करने में भी विफल रहे हैं.
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