अधिक अंक लाने वाले पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार सामान्य सीटों के हकदार होंगे.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों (Reserve Seats) के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था. शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप, सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद, आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है.