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जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच NDTA की एडवाइजरी, कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक बंद करें दुकानें-ऑफिस

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने कनॉट प्लेस के दुकानदारों, ऑफिसों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. नोटिस में शाम 6:30 बजे तक प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी गई है.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच NDTA की एडवाइजरी, कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक बंद करें दुकानें-ऑफिस
कनॉट प्लेस के लिए विशेष एडवाइजरी
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इसे लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. इस बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आज शाम 6.30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सभी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. NDTA ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है.

NDTA ने जारी की एडवाइजरी

NDTA  ने यह नोटिस कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में दुकान मालिक और ऑफिसों के लिए जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने टेलीफोन पर बताया कि कनॉट प्लेस के आस-पास की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यह सख्त सलाह दी गई है कि कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में सभी दुकानें और दुकानें, जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, आज यानी 23.07.2026 को शाम 6.30 बजे तक बंद कर दें.

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दिल्ली पुलिस ने एनएसए को लेकर फैली खबरों का किया खंडन

दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है. यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है.

दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है.

इस अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त एनएसए की धारा 3(2) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकते हैं.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया आदेश नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है.

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