- एमपी हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
- इससे आईएएस विवेक कुमार पोरवाल और संदीप जीआर की मुश्किलें बढ़ गई हैं
- यह मामला हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़ा हुआ है.
मध्य प्रदेश कैडर के 2 आईएएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक अवमानना के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को वारंट की तामीली की जिम्मेदारी देते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
मामला सागर कलेक्टर कार्यालय की सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है. 19 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने 90 दिन के अंदर उनके दावे का निराकरण करने का आदेश दोनों अफसरों को दिया था. लेकिन, तय समय में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. नोटिस के बाद भी न अधिवक्ता नियुक्त किया गया और न ही अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई.
कोर्ट की ओर से भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार और सागर एसपी अनुराग सुजानिया को दोनों आईएएस अधिकारी तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को 21 सितंबर को अदालत में पेश कराने के निर्देश दिए हैं.

आईएएस विवेक पोरवाल
जानिए कौन हैं IAS विवेक कुमार पोरवाल?

IAS संदीप जीआर.
जानें कौन हैं IAS संदीप जीआर?
मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संदीप जीआर मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं. वे 2013 बैच अधिकारी हैं और वर्तमान में इंदौर में श्रम आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले आईएएस संदीप सागर और छतरपुर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं. 13 साल के करियर में उनकी सबसे लंबी पोस्टिंग छतरपुर कलेक्टर के रूप में रही है.
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