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मेरठ ब्लू ड्रम केस में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, महाभारत का जिक्र कर जज ने सुनाई सजा

Meerut Blue Drum Murder Case Verdict: मेरठ ब्लू ड्रम केस में अदालत ने दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल बैचेन हो गए. वहीं मुस्कान के परिवार ने फांसी की सजा से कोई ऐतराज नहीं जताया है.

Meerut Blue Drum Murder Case Update: मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी.
NDTV

मेरठ का चर्चित सौरभ राजपूत मर्डर केस ( Blue Drum Murder Case Verdict) में आज दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. अदालत ने  30 सितंबर को दोनों आरोपी को दोषी करार दिया था. सजा की सुनवाई के दौरान दोषी मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. कोर्ट में सौरभ की मां रेणु भाई बबलू भी मोजूद थे.

सौरभ के वकील ने कहा, जज साहब ने महाभारत के प्रसंग देते हुए कहा कि न्यायालय अपना कार्य करेगा. बचाव पक्ष की ओर से काफी प्रयास किए गए लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई है. सौरभ के घर वालों ने कुछ नहीं कहा." 

कोर्ट के बाहर एक महिला वकील ने NDTV से कहा, "हम सावित्री के देश के हैं, मुस्कान के नहीं, सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थीं. इसमें मौत की सजा ही होनी चाहिए. दोनों को सजा कानून के हिसाब से मिली है."

बता दें कि आज सुबह ही कोर्ट में मुस्कान के माता पिता ने लिखित में कहा कि मृतक सौरभ बहुत अच्छा लड़का था,उसकी बेरहमी से हत्या हुई. इसके साथ ही दोषी मुस्कान को अगर फांसी की सजा हो तो हम विरोध नहीं करेंगे. हमारा अब इनसे कोई लेना देना नहीं.  गौरतलब है कि मुस्कान के परिवार वाले कभी उससे जेल मिलने भी नहीं गए थे.

क्या हुआ था?

मुस्कान ने  3 मार्च 2025 को बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था.  126 सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी माना था. कोर्ट ने ये भी माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या क और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की

दोषी करार देते हुए अदालत ने कहा था, "अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है. सभी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की."

कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाना था. अदालत ने 19 सितंबर को ही दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि समाज में इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिये अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में साफ मैसेज जाए. 

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