- मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड के दोषी मुस्कान और साहिल इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे
- दोनों आरोपियों ने फांसी की सजा रद्द करने की अपील की
- जिला अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी
उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ दोषियों ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मेरठ के बहुचर्चित 'नीले ड्रम' कांड के दोनों मुख्य दोषियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड और दोषसिद्धि के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी है. मामले में अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई कर सकती है. जिला एवं सत्र न्यायालय, मेरठ ने 14 अक्टूबर को इस चर्चित मामले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. दोनों ने अपने वकीलों के माध्यम से ये अपील दाखिल करते हुए 30 सितंबर को दोषसिद्धि और 14 अक्टूबर को फांसी की सजा को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील स्वीकार करने की गुहार लगाई है.
गौरतलब है कि ये पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट और कंक्रीट भरकर बंद कर दिया गया था. इस सनसनीखेज हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने मामले में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार किया था.
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कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा
मेरठ कोर्ट में चले सेशन ट्रायल में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी करार दिया था. मेरठ कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी ठहराया था और 14 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाते हुए इसे विरल से विरलतम मामला मानकर दोनों को मृत्युदंड और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. इसके अलावा सबूत छिपाने की धारा में भी दोनों को सजा सुनाई गई थी.
मेरठ कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती
ट्रायल कोर्ट के इसी फैसले को पूरी तरह गैरकानूनी और मनमाना बताते हुए दोनों दोषियों ने जेल में रहते हुए अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में संयुक्त अपील दायर की है. दोनों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील सुशील शुक्ला, निधि त्रिवेदी, रवितेंद्र प्रताप सिंह चन्देल और संदीप कुमार दुबे कोर्ट में पक्ष रखेंगे. दाखिल की गई अपील में दोनों दोषियों की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष मांग की गई है कि हाईकोर्ट इस अपील को स्वीकार करे और मेरठ के आदेश को रद्द करे. इसके साथ ही याचिका में यह भी विशेष मांग की गई है कि दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं 103(1) सहपठित धारा 3(5) और धारा 238(ए) के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाए.
हाईकोर्ट में दाखिल अपील के कानूनी आधारों में यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. अपील में कहा गया कि पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था लेकिन ट्रायल कोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर दोषसिद्धि तय कर दी. इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि हथियार, सीमेंट और ड्रम की खरीद को साबित करने वाले गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था और न तो कोई सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए और न ही खरीद की कोई वैध रसीद पेश की गई.
मुस्कान और साहिल के वकीलों की तरफ से 168 पन्नों की अपील दाखिल की गई है. इस मामले में सीनियर वकील सुशील शुक्ला ने हाई कोर्ट में अपीलकर्ताओं की ओर से पक्ष रखने की अपनी सहमति दी है जबकि वकील संदीप कुमार दुबे, रवितेंद्र प्रताप सिंह चंदेल और निधि त्रिवेदी के माध्यम से यह अपील दाखिल की गई है. मेरठ के इस सनसनीखेज हत्याकांड में फांसी की सजा पाने के बाद अब दोनों दोषियों की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है.
वहीं मेरठ के चर्चित सांप कांड में भी अमित कश्यप की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले रविता और अमरदीप ने सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है. जल्द ही दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील दाखिल करेंगे.
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