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ब्लू ड्रम हत्याकांड: मुस्कान की 10 महीने की बेटी की जिम्मेदारी उठाना चाहता है इंफ्लुएंसर, कोर्ट में लगाई अर्जी

ब्लू ड्रम हत्याकांड में दोषी मुस्कान की 10 महीने की बेटी के पालन-पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अदालत में आवेदन दाखिल किया है.

ब्लू ड्रम हत्याकांड: मुस्कान की 10 महीने की बेटी की जिम्मेदारी उठाना चाहता है इंफ्लुएंसर, कोर्ट में लगाई अर्जी
मुस्कान की बेटी का खर्च उठाना चाहता है इंफ्लुएंसर, कोर्ट पहुंचा मामला
अल्टर्ड बाय NDTV
  • मुस्कान की बेटी की जिम्मेदारी लेने को आगे आया इंफ्लुएंसर
  • मौत की सजा पा चुकी मुस्कान की 10 महीने की बेटी के लिए कोर्ट पहुंचा
  • बेटी की पढ़ाई से शादी तक का खर्च उठाने की पेशकश
मेरठ:

देशभर में चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस (नीला ड्रम हत्याकांड) में मौत की सजा पा चुकी मुस्कान की 10 महीने की बेटी एक बार फिर सुर्खियों में है. मुंबई के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अदालत का रुख करते हुए बच्ची की शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा जताई है. उन्होंने जिला अदालत में आवेदन देकर कहा है कि वह बच्ची के भविष्य के सभी जरूरी खर्च वहन करना चाहते हैं. वहीं प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में फैसला कानून और मां की सहमति के आधार पर ही लिया जाएगा.

अदालत में लगाई अर्जी

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बुधवार को बताया कि उन्होंने जिला अदालत में एक आवेदन दाखिल किया है. आवेदन में उन्होंने मुस्कान की 10 महीने की बेटी मन्नत उर्फ राधा के पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य में विवाह तक के खर्च उठाने की इच्छा व्यक्त की है. फैजान अंसारी ने यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह अपनी आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन कराने के लिए भी तैयार हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि वह बच्ची की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं.

जेल में हुआ था बच्ची का जन्म

पुलिस के अनुसार मुस्कान की गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी. पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में जेल भेजे जाने के बाद उसने जेल में ही एक बेटी को जन्म दिया था. यह बच्ची वर्तमान में 10 महीने की हो चुकी है और उसके भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है.

क्या कहता है कानून?

जिला शासकीय अधिवक्ता के.के. चौबे ने कहा कि बच्ची से जुड़ा कोई भी निर्णय उसकी मां की इच्छा और लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अदालत में आवेदन दाखिल कर देने से किसी व्यक्ति को बच्ची की अभिरक्षा या संरक्षकता का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता. चौबे के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशासन की ओर से बच्ची को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है.

दादी ने पालन-पोषण से किया इनकार

मामले से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने बच्ची की देखभाल करने से इनकार कर दिया है. इसी वजह से उसके भविष्य और देखभाल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में फैजान अंसारी की ओर से सामने आया प्रस्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या है 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड?

पुलिस के अनुसार मार्च 2025 में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े किए और उन्हें सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में छिपा दिया था. इस सनसनीखेज वारदात के बाद यह मामला 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' के नाम से चर्चा में आया.

दोनों दोषियों को मिली मौत की सजा

स्थानीय अदालत ने 14 अक्टूबर को इस मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

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