झारखंड सरकार ने राज्य में ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ छूट के साथ 17 जून सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. इस दौरान पहले की छूटों के साथ अब सिर्फ जमशेदपुर को छोड़कर शेष सभी 23 जिलों में सभी दूकानें सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि, मॉल, सिनेमा हॉल, बार, विवाह घर, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थान, स्टेडियम एवं क्लब पहले की तरह ही बंद रहेंगे. सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के तहत अब शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दूकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे.
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झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 17 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 17 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान आज दी गयी छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे. प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे.
उन्होंने बताया कि नये दिशा निर्देशों में जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दूकानों को भी शाम चार बजे तक खोलने की छूट दे दी गयी है. पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 348 नए मामले आने और पांच मरीजों की मौत की वजह से अभी जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री तथा जूतों की दूकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. हालांकि पूर्वी सिंहभूम में भी शेष दूकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी. कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब 17 जून तक जारी रहेगी.
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बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया. प्रवक्ता के मुताबिक लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में दी गई छूट में दुकानों को खोलने के साथ सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय भी एक तिहाई कर्मचारियों के साथ शाम चार बजे तक खोले जा सकेंगे. शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. मात्र स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे और लाभार्थियों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. पांच व्यक्ति से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी और विवाह में केवल 11 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे. प्रवक्ता के बताया कि कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का गृह पृथकवास अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकार की हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे और सचिव अमिताभ कौशल मौजूद थे. इस बीच, राज्य में गत 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 13 लोगों की मौत हुई और 603 लोग संक्रमित हुए हैं. राज्य में कोविड से अबतक 5073 लोगों की जान गई है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं