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108 की स्पीड में था, टक्कर मारकर भी रुका नहीं; मर्सिडीज हिट एंड रन में अदालत में तीखी बहस

कोच्चि की चर्चित मर्सिडीज दुर्घटना में 17 वर्षीय आरोपी को मिली जमानत रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में तीखी बहस हुई. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कार 108 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही थी और हादसे के बाद भी नहीं रुकी, जबकि मृतक परिवार ने जमानत आदेश पर सवाल उठाए.

108 की स्पीड में था, टक्कर मारकर भी रुका नहीं; मर्सिडीज हिट एंड रन में अदालत में तीखी बहस
108 की स्पीड, एक मौत और जमानत पर विवाद; कोच्चि हादसे में सुनवाई
NDTV
  • कोच्चि हिट एंड रन केस में मृतक के बच्चे कोर्ट पहुंचे, उठाए सवाल
  • जज के नाबालिग बेटे का मामला, जमानत रद्द कराने को लेकर तीखी बहस
  • मृतक परिवार ने जमानत आदेश पर उठाए गंभीर सवाल
कोच्चि:

केरल के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में शनिवार को अदालत में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में आरोपी 17 वर्षीय किशोर को मिली जमानत को रद्द कराने के लिए राज्य सरकार और मृतक के परिवार ने जोरदार दलीलें पेश कीं. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हादसे के वक्त मर्सिडीज 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और टक्कर के बाद भी नहीं रुकी. वहीं बचाव पक्ष ने जमानत को वैध बताते हुए अभियोजन की दलीलों का विरोध किया.

जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोच्चि सेशन कोर्ट में केरल सरकार की ओर से नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करने की संशोधित अपील पर सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि किशोर न्याय बोर्ड ने जांच के बेहद शुरुआती चरण में ही जमानत दे दी थी, जबकि मामले में अभी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच बाकी है. अभियोजन ने कहा कि आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम में रखकर आगे पूछताछ की जानी चाहिए और दोबारा अपराध की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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इसी मामले में हुआ कोच्चि पुलिस कमिश्नर का तबादला
Photo : अल्टर्ड बाय NDTV

108 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का दावा

सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि उपलब्ध वीडियो साक्ष्य से संकेत मिलता है कि हादसे के समय मर्सिडीज की रफ्तार करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी. आरोप है कि तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार जयबालकृष्णन को टक्कर मारी और इसके बाद भी वाहन नहीं रुका. मृतक परिवार ने भी अदालत में कहा कि आरोपी को पता था कि वाहन किसी व्यक्ति से टकराया है, इसके बावजूद वह मौके से निकलने की कोशिश कर रहा था.

अदालत में पहुंचे मृतक के बच्चे

सुनवाई के दौरान मृतक जयबालकृष्णन के दोनों बच्चे भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए. परिवार की ओर से दलील दी गई कि गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर मामले में किशोर न्याय बोर्ड के पास जमानत देने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था. परिवार ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाता है कि कम उम्र में वाहन चलाने पर भी कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे.

इंस्टाग्राम वीडियो डिलीट होने पर सवाल

सुनवाई के दौरान एक नया पहलू भी सामने आया. अदालत ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या इंस्टाग्राम से वीडियो हटाना साक्ष्यों को नष्ट करने की श्रेणी में माना जा सकता है. बचाव पक्ष ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया से कुछ वीडियो हटाए गए थे. हालांकि उनका कहना था कि आरोपी और उसके माता-पिता से जुड़े वीडियो केवल इसलिए हटाए गए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्रसारित न किया जाए.

अदालत की टिप्पणी, प्रतिक्रियाओं के आधार फैसला नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले का फैसला जनभावना या सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं किया जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए.

25 अक्टूबर को हुआ था हादसा

यह दुर्घटना 25 अक्टूबर को कोच्चि के मरापरम्बु स्थित कंटेनर रोड पर हुई थी. दक्षिण चित्तूर निवासी 55 वर्षीय जयबालकृष्णन, जो सड़क किनारे भोजनालय चलाते थे, स्कूटर से घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. आरोप है कि कार एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत थी और उसे उनका 17 वर्षीय बेटा चला रहा था.

पीड़ित परिवार से मिले गृह मंत्री

इस बीच केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने जयबालकृष्णन के परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और आरोपी की सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

गृह मंत्री ने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने दोहराया कि आम नागरिकों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा.

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