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जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त, बीआर गवई की लेंगे जगह

जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.  CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी. 

जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त, बीआर गवई की लेंगे जगह
  • जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
  • जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे.
  • जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और उनके पास दो दशकों का अनुभव है.
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नई दिल्‍ली :

जस्टिस सूर्यकांत को देश का अगला मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया है. जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं."

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जस्टिस सूर्यकांत का 14 महीने का होगा कार्यकाल

हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के में जज बने थे. उनका कार्यकाल 14 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे. 

जस्टिस सूर्यकांत देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर दो दशकों के अनुभव के साथ आए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए.  

महीने भर पहले देनी होती है सिफारिश

बता दें कि यह परंपरा है कि कानून मंत्रालय CJI से उनकी सेवानिवृत्ति से करीब एक महीने पहले उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगता है. इसके बाद वर्तमान CJI औपचारिक रूप से पद छोड़ने से करीब 30 दिन पहले, "पद धारण करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले" सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं.

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