बिहार सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब बिहार सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई कोई भी जांच नहीं कर सकेगी. बिहार सरकार के गृह विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) की शक्तियों को लेकर नई अधिसूचना जारी की. 3 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में CBI जांच के लिए बिहार सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य की गई है. बिहार सरकार के अधीन नियुक्त लोक सेवकों से जुड़े मामलों में यह प्रावधान लागू होगा.
राज्य सरकार से अनुमति जरूरी
बिहार सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली निगम, कंपनी, बैंक या संस्थान से जुड़े मामलों में भी पहले राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी. बिहार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्य से जुड़े मामलों में भी पूर्व सहमति के बिना CBI जांच नहीं हो सकेगी. राज्य सरकार हर मामले में CBI को जांच की शक्ति देने पर अलग से निर्णय लेगी. अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, IT Act और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों का उल्लेख है.

परिस्थितियों के अनुसार सरकार फैसला लेगी
सीबीआई को जांच की शक्ति देने का फैसला हर मामले में अलग से लिया जाएगा. मतलब राज्य सरकार किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए CBI जांच की अनुमति दे सकती है या नहीं भी दे सकती है. बिहार सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं या सरकार से आर्थिक मदद पाने वाले संस्थान शामिल हैं.
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