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This Article is From Aug 23, 2021

केंद्र के पाबंदी लगाए जाने की चर्चा के बीच हुर्रियत ने श्रीनगर कार्यालय से अपना साइन बोर्ड हटाया

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन 1993 में हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तान समर्थक और जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ (जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) और दुख्तरान-ए-मिल्लत जैसे प्रतिबंधित संगठनों समेत 26 समूह शामिल हुए.

केंद्र के पाबंदी लगाए जाने की चर्चा के बीच हुर्रियत ने श्रीनगर कार्यालय से अपना साइन बोर्ड हटाया
सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत कांफ्रेंस के चरमपंथी गुट तहरीक-ए-हुर्रियत का नेतृत्व करते हैं.
नई दिल्ली:

सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले चरमपंथी हुर्रियत कांफ्रेंस गुट तहरीक-ए-हुर्रियत ने आज श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में अपने नेता के आवास पर समूह के प्रधान कार्यालय से अपना साइनबोर्ड हटा दिया है. यह घटनाक्रम इस संकेत के बीच आया है कि अलगाववादी इकाई के उदारवादी और कट्टर दोनों गुटों पर जल्द ही केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "कार्रवाई के डर से उन्होंने खुद बोर्ड हटा दिए." उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंध कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत होगा. अधिनियम की इस धारा के मुताबिक, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को यूएपीए के तहत गैर-कानूनी घोषित कर सकती है.''

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता अशरफ सेहराई PSA के तहत गिरफ्तार

बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन 1993 में हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तान समर्थक और जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ (जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) और दुख्तरान-ए-मिल्लत जैसे प्रतिबंधित संगठनों समेत 26 समूह शामिल हुए. इसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल हुई. यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण की जांच में अलगाववादी नेताओं की कथित संलिप्तता का संकेत मिलता है. इन नेताओं में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिज्बुल-मुजाहिदीन (एचएम), दुख्तरान-ए-मिल्लत (डीईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए हवाला सहित विभिन्न अवैध माध्यमों से देश और विदेश से धन जुटाय. उन्होंने दावा किया कि एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल आपराधिक साजिश के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षाबलों पर पथराव करने, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया.

सैयद अली शाह गिलानी ने आखिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा क्यों कहा? यह है पर्दे के पीछे की कहानी

उन्होंने यूएपीए के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताते हुए आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद देने संबंधी कई मामलों का हवाला दिया, जिनमें से एक मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कर रहा है, जिसके तहत समूह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के दूसरे पायदान के कई लोग 2017 से जेल में हैं. जेल में बंद लोगों में गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, व्यवसायी जहूर अहमद वटाली, गिलानी के करीबी एवं कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े के प्रवक्ता शाहिद-उल-इस्लाम, मेहराजुद्दीन कलवाल, नईम खान और फारूक अहमद डार उर्फ ''बिट्टा कराटे'' शामिल हैं.

सैयद अली शाह गिलानी ने आखिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा क्यों कहा? यह है पर्दे के पीछे की कहानी

बाद में, जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक, डीईएम प्रमुख आसिया अंद्राबी और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी मसर्रत आलम का नाम भी आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में पूरक आरोपपत्र में शामिल किया गया था. अन्य मामला जिसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो गुटों पर प्रतिबंध की आवश्यकता के संदर्भ में उद्धृत किया जा सकता है, वह पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के युवा नेता वहीद-उर-रहमान पारा के खिलाफ है. अधिकारियों ने बताया कि पारा पर 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए गिलानी के दामाद को पांच करोड़ रुपये देने का आरोप है.

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