कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उन्हें सरकारी बंगले को खाली कराने के आदेश दिए हैं और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी चौधरी की याचिका खारिज कर चुका है।
मामले में इससे पहले अदालत से दी थी अंतरिम राहत
इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने अधीर रंजन चौधरी को अंतरिम राहत देते हुए केंद्र से कहा था कि इनका आवास सुनवाई होने तक खाली नहीं कराया जाए। चौधरी के वकीलों का दावा है कि सारे नियमों का पालन किया किया गया है। चौधरी इतने समय से जन प्रतिनिधि है, उन्होंने कोई नियम कोई नहीं तोड़ा है जबकि केंद्र का कहना था कि सरकारी आवास में ठहरने के लिए तीन बार इन्होंने तीन अलग-अलग बातें कहीं। इनकी इस आवास में ठहरने की सारी योग्यता खत्म हो गई है।
मामले में इससे पहले अदालत से दी थी अंतरिम राहत
इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने अधीर रंजन चौधरी को अंतरिम राहत देते हुए केंद्र से कहा था कि इनका आवास सुनवाई होने तक खाली नहीं कराया जाए। चौधरी के वकीलों का दावा है कि सारे नियमों का पालन किया किया गया है। चौधरी इतने समय से जन प्रतिनिधि है, उन्होंने कोई नियम कोई नहीं तोड़ा है जबकि केंद्र का कहना था कि सरकारी आवास में ठहरने के लिए तीन बार इन्होंने तीन अलग-अलग बातें कहीं। इनकी इस आवास में ठहरने की सारी योग्यता खत्म हो गई है।
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