विज्ञापन
This Article is From May 19, 2022

"औरंगजेब ने जमीन पर किया था कब्जा", ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हज़ारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है. भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. इस पर औरंगज़ेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्ज़ा किया था.

"औरंगजेब ने जमीन पर किया था कब्जा", ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है
नई दिल्ली:

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिंदू पक्ष ने गुरुवर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. साथ ही मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की. अब आज इस मामले में सुनवाई होगी. अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. ऐसे में उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए. औरंगजेब ने संप्रभु की हैसियत से मंदिर गिराने का आदेश पारित किया था. ये जमीन किसी मुसलमान की नहीं है और न ही मुस्लिमों की संस्था या वक्फ बोर्ड की है. पूजा करने वाले पहले से ही मस्जिद के भीतर देवताओं की पूजा कर रहे हैं.

अपने जवाब में हिंदू पक्ष ने 'परिक्रमा' की धार्मिक प्रथा का हवाला दिया और कहा कि भगवान शिव के उपासक और सामान्य रूप से हिंदू भगवान आदिविशेश्वर, देवी श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करते रहे हैं, जो संपत्ति के भीतर मौजूद हैं. देवता की चारों ओर परिक्रमा हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पूजा का अभिन्न अंग है. हजारों की संख्या में भक्त परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा करते हैं और अन्य अनुष्ठान करते हैं. त्योहारों के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं.

ज्ञानवापी मामले में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है, यह कोर्ट पर है इसे माने या न माने : अजय मिश्रा

हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है. भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. इस पर औरंगज़ेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्जा किया था. इससे मुसलमानों को संपत्ति पर हक नहीं मिल जाता. औरंगजेब ने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया था. ये जगह मस्ज़िद की नहीं है.

यह भी पढ़ें:
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद : सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश रिपोर्ट कुछ ही घंटों बाद हुई सार्वजनिक

'संरचना को शिवलिंग बताना दुर्भाग्यपूर्ण', ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा

ज्ञानवापी मामला: सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह ने बताई अजय मिश्र को हटाए जाने के पीछे की वजह

लेखक के बारे में
img
आशीष भार्गव
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gyanvapi Case, Hindu Side Filed Reply, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com