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GST on Gold: ​गोल्‍ड पर कितना जीएसटी, जानिए 1 लाख का सोना आपको कितने का पड़ेगा

GST on Gold: जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में सोने और चांदी पर जीएसटी दरों को वही रखने का फैसला किया.

GST on Gold: ​गोल्‍ड पर कितना जीएसटी, जानिए 1 लाख का सोना आपको कितने का पड़ेगा
  • जीएसटी परिषद ने सोने और चांदी पर तीन प्रतिशत जीएसटी दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है.
  • जीएसटी स्लैब में बदलाव करते हुए चार स्लैब हटाकर केवल पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत स्लैब लागू किए जाएंगे.
  • पराठे पर जीएसटी दर को अठारह प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का फैसला किया गया है.
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नई दिल्ली:

दिवाली से पहले सरकार ने बुधवार रात खामोशी से बंपर GST धमाका किया. मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हुई है. चार स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब 5% और 18%  कर दिए गए हैं. 12% और 28% की दरें हटा दी गई हैं. नमक से लेकर छोटी कारें सस्ती हुई हैं. लोगों को इंतजार था कि क्या सोने और चांदी पर जीएसटी की दरें कुछ कम होंगी. सोने और चांदी पर जीएसटी दरों को वही रखने का फैसला किया गया है. सोने और चांदी पर 3% जीएसटी और आभूषण बनाने के शुल्क पर 5% जीएसटी लागू रहेगा. उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख रुपये का सोना-चांदी खरीदते हैं, तो आपको लगभग 3,000 रुपये का जीएसटी देना होगा.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद गिरे सोने के दाम

सोने और चांदी के दाम 3 सितंबर को अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे, दिल्ली में सोना 1.07 लाख रुपये के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया था. हालांकि एक दिन बाद यानी 4 सितंबर को सोने के दाम में गिरावट आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज  पर 10 ग्राम सोने के दाम 1239 रुपये घटकर 1,05,956 रुपये पर आ गए. वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट दिख रही है. 

इन चीजों पर भी टैक्स हुआ कम

पराठे पर भी कर शून्य होगा जबकि अभी यह 18 प्रतिशत है. आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों, मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का गूदा या रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.

रसोई की ये चीजें भी होंगी सस्ती

‘दूथ पाउडर', दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत किया गया है. शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं.

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