क्या सस्ता, क्या महंगा.. GST रिफॉर्म से जुड़ा हर पेच 75 सवालों के जवाब से आसान भाषा में समझिए

ये जीएसटी मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाएगा, ऐसा सरकार का कहना है.

भारत में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लागू होने जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए सरल और कारोबारियों के लिए सुगम बनाना है. 56वीं GST काउंसिल बैठक में हुए अहम बदलावों से रोजमर्रा के तमाम सामान, सेवाएं और बड़े सेक्टर्स के टैक्स दरों पर गहरा असर पड़ेगा. सरकार का कहना है, ये रिफॉर्म मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाएगा. 75 सवालों के जबाव (FAQ) के जरिए जानिए, कौन-सी चीजें अब होंगी सस्ती, और किन पर बढ़ेगा टैक्स - साथ ही बदलाव कब से लागू होंगे.

1. GST दरों में बदलाव कब से लागू होंगे?
जवाब - सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, बिना प्रोसेस्ड तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. तंबाकू उत्पादों पर अभी जीएसटी और सेस की मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी. नई दरों की सूचना बाद में जारी की जाएगी.

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2. CGST अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण की सीमा में कोई बदलाव हुआ है?
जवाब - नहीं, इस कानून के तहत वस्तुओं के लिए आवश्यक पंजीकरण की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

3. संशोधित दरों की अधिसूचना कहां मिलेगी?
जवाब -GST दरों में बदलाव की अधिसूचना CBIC की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है.

4. अगर आपूर्ति पहले हो गई हो लेकिन चालान बाद में जारी हुआ हो तो कौन-सी दर लागू होगी?
जवाब - CGST अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, यदि पेमेंट जीएसटी रेट बदलने के बाद मिला हो तो सप्लाई की तारीख, चालान या पेमेंट की डेट में से जो पहले हो, वही होगी. लेकिन यदि पेमेंट पहले मिल गया है तो सप्लाई की तारीख को भुगतान की तिथि माना जाएगा.

5. अगर एडवांस राशि मिल गई है लेकिन सप्लाई नहीं हुई, तो कौन-सी दर लागू होगी?
जवाब - जीएसटी दर आपूर्ति के समय के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी. (सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 14 देखें).

6. जीएसटी दर बदलने से पहले की गई खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्या होगा? क्या अब मुझे कम रेट पर आईटीसी मिलेगा?
जवाब - अगर GST दरों में बदलाव से पहले आपने कोई खरीद की है और उस पर उस समय की दर से टैक्स लिया गया है, तो आप उस इनपुट टैक्स का पूरा क्रेडिट (ITC) ले सकते हैं. ऐसे टैक्स का क्रेडिट e-credit लेजर में दर्ज किया जाएगा और GST रेट में बाद में हुए बदलाव का उस ITC पर असर नहीं पड़ेगा. 

7. वस्तुओं के आयात पर IGST दर का क्या प्रभाव होगा?
जवाब - आयातित वस्तुओं पर IGST की वही दर लागू होगी, जो अधिसूचना में दी गई है, सिवाय इसके कि IGST को अलग से छूट दी गई हो.

8. 22 सितम्बर या उसके बाद अगर बाहरी सप्लाई पर जीएसटी रेट घट गया हो तो क्या मैं पहले के उच्च दर से मिले ITC का उपयोग कर सकता हूं?
जवाब - हां, ई-क्रेडिट लेजर में उपलब्ध ITC का उपयोग किसी भी आउटपुट टैक्स देनदारी को चुकाने के लिए किया जा सकता है.

9. मेरी सप्लाई अब छूट प्राप्त है लेकिन मेरे पास ITC है, क्या मुझे ITC रिवर्स करना होगा?
जवाब - 21 सितंबर 2025 तक की सप्लाई पर ITC का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन 22 सितंबर 2025 के बाद की सप्लाई पर ITC को रिवर्स करना होगा.

10. क्या मुझे उल्टे (Inverted) शुल्क ढांचे के कारण जमा ITC का रिफंड मिलेगा?
जवाब - यदि इनपुट और आउटपुट एक ही हैं लेकिन अलग-अलग समय पर अलग दरें लागू होती हैं तो ऐसे मामलों में रिफंड का प्रावधान लागू नहीं होता है.

11. जिस दिन रेट बदले, उस वक्त मेरे पास स्टॉक है, तो क्या मुझे नई दरें लागू करनी चाहिए?
जवाब - GST आपूर्ति पर लागू होता है, इसलिए 22 सितंबर 2025 के बाद की सप्लाई पर नई दरें लागू होंगी.

12. क्या ट्रांजिट में माल के लिए ई-वे बिल को रद्द करके फिर से बनाना होगा?
जवाब - नहीं, ट्रांजिट में माल के लिए ई-वे बिल को रद्द करने और फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. वे अपनी मूल वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे.

13. क्या UHT (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध पर छूट में प्लांट-बेस्ड दूध भी शामिल है?
जवाब - UHT दूध को छूट दी गई है ताकि समान वस्तुओं पर समान टैक्स लगे. सोया दूध पेय को छोड़कर अन्य पौधे आधारित मिल्क ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी लगता था  जबकि सोया मिल्क ड्रिंक्स पर 12% जीएसटी लगता था. अब केवल 5% GST लगेगा.

14. अन्य गैर-मादक पेयों पर 40% दर क्यों लगाई गई है?
जवाब - यह समान वस्तुओं पर समान दर सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि वर्गीकरण और विवाद से बचा जा सके.

15. ऐसे खाद्य पदार्थ, जो किसी भी अनुसूची में नहीं हैं, उन पर जीएसटी दर क्या है?
जवाब - ऐसे खाद्य पदार्थों पर 5% GST लागू होगी.

16. भारतीय ब्रेड की कुछ खास किस्मों पर ही दर क्यों बदली गई है?
जवाब - ब्रेड को पहले से ही छूट मिली हुई थी, जबकि पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पोरोटा, पराठा, रोटी आदि पर अलग-अलग दरें थीं. अब सभी भारतीय ब्रेड को छूट दी गई है.

17. फ्रूट ड्रिंक्स या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर दर क्यों बढ़ाई गई?
जवाब -  इन वस्तुओं पर जीएसटी के अलावा क्षतिपूर्ति सेस भी लगता था. चूंकि अब सेस को खत्म कर दिया गया है, इसलिए टैक्स में वृद्धि की गई है.

18. पनीर और अन्य तरह की चीज़ (Cheese) पर अलग टैक्स क्यों है?
जवाब - प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पनीर के अलावा अन्य पनीर को पहले से जीरो टैक्स था. बदलाव सिर्फ प्री-पैकेज्ड पनीर पर ही किया गया है ताकि छोटे स्तर पर उत्पादित भारतीय पनीर को बढ़ावा मिले.

19. प्राकृतिक और कृत्रिम शहद पर अलग दर क्यों है?
जवाब - यह प्राकृतिक शहद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है.

20. क्या सभी कृषि मशीनरी पर GST दर घटाई गई है?
जवाब - हां, कृषि मशीनरी जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, हार्वेस्टिंग मशीन आदि पर पहले 12% GST था, लेकिन अब 5% टैक्स लगेगा.

21. कृषि मशीनरी को पूरी तरह से छूट क्यों नहीं दी गई?
जवाब - दरों का एडजस्टमेंट यूजर और उत्पादकों के बीच संतुलन बनाना है. यदि कृषि मशीनरी को पूरी तरह से छूट दी जाती तो निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाएंगे और उन्हें इनपुट पर चुकाए गए GST को रिवर्स करना पड़ेगा. इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और इसका असर किसानों को ज्यादा कीमत देकर चुकाना होता. 

22. दवाओं पर GST दर क्या है?
जवाब - सभी औषधियों/दवाइयों पर 5% की रियायती दर से जीएसटी लागू किया गया है, सिवाय उन औषधियों के जिन पर शून्य दर लागू है.

23. सभी दवाओं को GST से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई?
जवाब - पूरी छूट देने पर निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और यह मरीजों को ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती थी. इससे यह कदम का उल्टा असर होता.

24.क्या सभी मेडिकल उपकरणों पर 5% GST लागू होता है?
जवाब - हां, सभी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर 5% GST है, सिवाय उन उपकरणों के जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है.

25. मेडिकल उपकरणों पर GST दर क्यों घटाई गई? क्या इससे इन्वर्टेंड टैक्स नहीं बनेगा?
जवाब - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की लागत कम करना है. इससे कोई नया उल्टा शुल्क ढांचा नहीं बनेगा, हालांकि यह मौजूदा सिस्टम को गहरा कर सकता है. GST के तहत ऐसे मामलों में ITC रिफंड की सुविधा उपलब्ध है.

26. पेट्रोल, LPG, CNG या डीजल की छोटी कारों पर संशोधित GST दर क्या है? छोटी कारों में क्या-क्या आता है?
जवाब - सभी छोटी कारों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ऐसी पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारें जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी व लंबाई 4000 मिमी तक है और ऐसी डीजल कारें जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी और लंबाई 4000 मिमी तक है, उन्हें छोटी कार माना जाएगा. 

27. बड़ी कारों और यूटिलिटी वाहनों पर नई GST दर क्या है?
जवाब -  सभी मध्यम आकार और बड़ी कारों यानी 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले, 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले और 170 एमएम से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहनों पर जीएसटी दर 40% होगी. इसके अलावा SUV, MUV, MPV, XUV जैसे यूटिलिटी वाहनों पर भी 40% GST लगेगा. कोई अतिरिक्त सेस नहीं लगेगा. 

28. तिपहिया वाहनों पर GST दर क्या है?
जवाब - HSN 8703 के तहत वर्गीकृत तिपहिया वाहनों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

29.  बसों और 10 या अधिक लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर GST दर क्या है?
जवाब - HSN 8702 के तहत वर्गीकृत ऐसे वाहनों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

30. एम्बुलेंस वाहनों पर GST दर क्या है?
जवाब - फैक्ट्री से एम्बुलेंस के रूप में फिट किए गए वाहनों पर 18% GST लागू होगा, पहले इन पर 28% टैक्स लगता था. 

31. ट्रक और लॉरी जैसे माल ढोने वाले वाहनों पर GST दर क्या है?
जवाब - HSN 8704 के तहत वर्गीकृत माल परिवहन वाहनों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

32. ट्रॉलर, सेमी-ट्रॉलर और ट्रैक्टरों पर GST दर क्या है?
जवाब - 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी ट्रॉलरों और अन्य ट्रैक्टरों (रोड ट्रैक्टरों को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगेगा. हालांकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी ट्रॉलर रोड ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी है. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

33. मोटरसाइकिलों पर कितना GST देना होगा?
जवाब - 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% की जीएसटी दर लागू होती है, जबकि 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% की जीएसटी दर लागू होती है.

34. 350 सीसी तक की मोटर साइकिलों पर GST दर 18% है? क्या इसमें 350 सीसी की मोटर साइकिलें भी शामिल हैं?
जवाब - 40% की दर केवल 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक्स पर लागू होती है. ऐसे में 18% की दर 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर भी लागू होगी.

35. इस वक्त मध्यम और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी और 17-22% तक सेस लगता है. इस तरह कुल टैक्स 45-50% तक होता है. नई दर क्या होगी?
जवाब - मध्यम आकार की और बड़ी कारों पर जीएसटी की नई दर 40% होगी. कोई क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) नहीं लगेगा.

36. साइकिल और उसके पुर्जों पर GST दर क्या है?
जवाब - इन पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

37. कृषि में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टरों को पूरी छूट क्यों नहीं दी गई?
जवाब - पूरी छूट देने पर निर्माता ITC का दावा नहीं कर पाएंगे, जिससे लागत बढ़ेगी और यह किसानों तक पहुंच सकती है. इसके उल्टे असर से बचने के लिए ऐसा किया गया है.

38. 40% दर को ‘विशेष दर' क्यों कहा जा रहा है? वस्तुओं पर विशेष दर लगाने का आधार क्या है?
जवाब - यह विशेष दर केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लागू होती है, खासतौर से हानिकारक (sin goods) और विलासिता (luxury) की कुछ वस्तुओं पर. इनमें से अधिकांश पर 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगता था. अब सेस को GST में समाहित कर दिया गया है.

39. लकड़ी की लुगदी पर अलग-अलग दरें क्यों हैं?
जवाब - लकड़ी की लुगदी का उपयोग कागज और कपड़ा बनाने में किया जाता है. दोनों उद्योग अलग-अलग हैं, इसलिए वस्त्रों में समानता बनाने के लिए अलग अलग टैक्स लगाया गया है.

40. कच्चे कपास पर GST क्यों नहीं हटाया गया?
जवाब - कपास पर रिवर्स चार्ज के तहत GST लगता है, जिससे किसान को कोई कर नहीं देना पड़ता. यह GST इनपुट क्रेडिट के रूप में वस्त्र उद्योग को मिलता है, जिससे आखिर में लाभ ग्राहकों को होता है.

41. वस्त्र क्षेत्र में कुछ इनपुट्स पर GST दर क्यों नहीं घटाई गई?
जवाब - केमिकल रंग, प्लास्टिक, धातु, रबर, ज़िपर, इलास्टिक, सजावटी सामग्री आदि उपयोगी वस्तुएं हैं. इन पर दर घटाने के लिए उपयोग आधारित छूट व्यवस्था की जरूरत होगी, जो वर्तमान नीति के उलट होती.

42.जियोटेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल्स आदि पर उल्टी शुल्क संरचना और गहरी क्यों हो सकती है?
जवाब - ये वस्त्र हैं, न कि प्लास्टिक, जैसा कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की नामकरण प्रणाली में वर्गीकृत है. हालांकि उल्टी संरचना गहरी हो सकती है, GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उपलब्ध है.

43. मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म से बने नकली ज़री पर ITC रिफंड क्यों सीमित है?
जवाब - कली ज़री में प्लास्टिक/पॉलिएस्टर फिल्म पर आईटीसी को प्रतिबंधित करने का निर्णय GST परिषद की 52वीं बैठक में लिया गया था. इसका उद्देश्य दरों को व्यवस्थित करना है.

44. टॉयलेट साबुन बार पर नई GST दर क्या है? लिक्विड और बार साबुन में अंतर क्यों रखा गया?
जवाब - टॉयलेट साबुन बार पर GST दर 5% कर दी गई है ताकि निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग के मासिक खर्च को कम किया जा सके.

45. फेस पाउडर और शैम्पू पर GST क्यों घटाया गया? क्या इससे महंगे ब्रांडों को लाभ नहीं होगा?
जवाब - ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं. रेट एडजस्टमेंट का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, न कि ब्रांड या मूल्य के आधार पर कर लगाना.

46. केवल फेस पाउडर और शेविंग क्रीम जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर ही जीएसटी क्यों कम किया गया?
जवाब - GST दर केवल उन वस्तुओं पर घटाई गई है जो अधिकांश लोगों द्वारा रोज़ाना उपयोग की जाती हैं.

47. माउथवॉश पर GST क्यों नहीं घटाया गया जबकि यह भी आमतौर पर उपयोग होता है?
जवाब - GST परिषद ने केवल टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस पर टैक्स घटाने की सिफारिश की है क्योंकि ये दांतों को साफ रखने की चीजें हैं.

48. कोयले पर GST दर क्यों बढ़ाई गई? क्या इससे बिजली महंगी होगी?
जवाब - पहले कोयले पर 5% GST के अलावा प्रति 400/टन पर मुआवजा उपकर (सेस) लगता था. अब सेस समाप्त कर इसे GST में समाहित कर दिया गया है. इस तरह कुल टैक्स में कोई वृद्धि नहीं हुई है.

49. तेंदू पत्तों पर GST दर क्यों घटाई गई है?
जवाब - हां, तेंदू पत्तों पर GST दर 5% कर दी गई है, जैसा कि तंबाकू पत्तों पर पहले से लागू है. तेंदू पत्ते एक लघु वन उत्पाद हैं.

50. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर GST दर क्या है?
जवाब - पहले 12% थी, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है.

51. क्या इससे उल्टी शुल्क (Inverted) संरचना नहीं बनेगी?
जवाब - हां, लेकिन पहले से ही उल्टी संरचना थी. GST में ऐसे मामलों में रिफंड की व्यवस्था है और प्रक्रिया सुधारों से रिफंड जल्दी मिलेगा. उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना.

52. संगमरमर, ट्रैवर्टीन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर GST दर क्यों घटाई गई?
जवाब - ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं. पहले टैक्स 12% था, अब 5% कर दिया गया है.

53. चश्मों और गॉगल्स पर GST दर क्या है?
जवाब - नजर वाले चश्मों और गॉगल्स पर 5% GST है,  अन्य गॉगल्स पर 18% GST रेट रहेगा. 

54. बैटरियों पर GST दर क्या है?
जवाब - पहले लिथियम आयन बैटरियों पर 18% और अन्य बैटरियों पर 28% जीएसटी लगता था. अब शीर्षक 8507 के तहत आने वाली सभी बैटरियों पर समान 18% जीएसटी लगेगा.

55. एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर पर GST दर क्या है?
जवाब - एसी और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है.   पहले 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर पर 18% जीएसटी लगता था, जबकि इससे बड़े टीवी मॉनिटर पर 28% जीएसटी था. अब सभी टीवी और मॉनिटर पर एक समान 18% जीएसटी लगेगा.

56. जीवन बीमा पर GST छूट किन पॉलिसी पर लागू होगी?
जवाब - सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा योजनाएं जैसे टर्म पॉलिसी, ULIP, एंडोमेंट और उनके फिर से इंश्योरेंस कराने की सेवाएं शामिल हैं.

57. स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट किन पॉलिसी पर लागू होगी?
जवाब - सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जैसे फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं और उनका फिर से इंश्योरेंस कराने की सेवाएं इसमें आएंगी.

58. क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST लगेगा?
जवाब - नहीं, पैसेंजर ट्रेवल सेवाओं पर 5% की मेरिट दर से टैक्स लगेगा, जिसमें कोई आईटीसी नहीं लगेगा. हालांकि, सर्विस प्रोवाइडर के पास 18% की मानक दर वसूलने का विकल्प होगा, जिससे वे पूर्ण आईटीसी का दावा कर सकेंगे.

59. क्या हवाई यात्रा पर भी दो दरों का विकल्प है?
जवाब - नहीं. यदि यात्रा इकोनॉमी क्लास से की जाती है तो जीएसटी की दर 5% है, दूसरी क्लास के लिए 18% जीएसटी होगा.

60. GTA (Goods Transport Agency) द्वारा माल परिवहन पर GST दर क्या है?
जवाब - जीटीए द्वारा माल के परिवहन पर बिना आईटीसी के 5% की मेरिट दर से कर लगता रहेगा. हालांकि जीटीए के पास पूर्ण आईटीसी के साथ 18% की मानक दर से जीएसटी वसूलने का विकल्प होगा.

61. कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (CTO) द्वारा कंटेनरों में माल परिवहन पर GST दर क्या होगी?
जवाब - नहीं, CTO द्वारा कंटेनरों में माल परिवहन की सेवा पर 5% GST (बिना ITC) या 18% GST (पूर्ण ITC के साथ)  का विकल्प दिया जाएगा. 

62. मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टर द्वारा माल परिवहन पर GST दर क्या होगी?
जवाब - यदि परिवहन में हवाई मार्ग शामिल नहीं है तो GST दर 5% (सीमित ITC के साथ) होगी. यदि हवाई मार्ग शामिल है तो GST दर 18% (पूर्ण ITC के साथ) होगी.

63. GTA सेवाओं को पूरी तरह से GST से छूट क्यों नहीं दी जाती?
जवाब - सेवा को छूट देने पर सर्विस प्रोवाइडर ITC का दावा नहीं कर सकता, जिससे लागत बढ़ेगी और सेवाएं महंगी हो सकती हैं. दूध, कृषि उत्पाद जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए पहले से ही छूट दी गई है.

64. फार्मास्युटिकल उत्पादों से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर GST दर क्या है?
जवाब - अब इन सेवाओं पर 5% GST (ITC सहित)लगेगा. पहले यह दर 12% थी.

65. चमड़ा, खाल आदि (Chapter 41) से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर GST दर क्या है?
जवाब - अब इन सेवाओं पर भी 5% GST (ITC सहित) लगेगा. पहले यह दर 12% थी.

66. क्या यह दर चमड़े के सामान या फुटवियर (Chapter 42 या 64) के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क पर भी लागू होगी?
जवाब - नहीं, यह केवल Chapter 41 की वस्तुओं तक सीमित है. Chapter 42 या 64 के तहत आने वाले जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी.

67. क्या इंसानों के इस्तेमाल के लिए अल्कोहल युक्त शराब के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर भी 5% दर लागू होगी?
जवाब - नहीं, इन सेवाओं पर 18% GST (ITC सहित) ही लागू रहेगा.

68. अवशिष्ट जॉब वर्क सेवाओं पर GST दर क्या होगी?
जवाब -  शेष जॉब वर्क सेवाएं (जिनके लिए कोई विशिष्ट दर नहीं है) पर अभी 12% की दर से जीएसटी लगता है. अब 18% जीएसटी लगेगा.

69. जॉब वर्क को पूरी तरह से टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया?
जवाब - पूरी छूट देने से ITC श्रृंखला टूट जाती है, जिससे लागत बढ़ेगी. 5% की कम दर के साथ ITC की सुविधा देने से कर का बोझ नहीं बढ़ता और व्यापार को पूरा क्रेडिट लाभ मिलता है.

70. क्या ऑफशोर क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं पर 18% GST लगेगा?
जवाब - हां, इन सेवाओं पर 18% GST लागू होगा.

71. क्या 7500 रुपये प्रति कमरे किराए वाले होटलों की सेवाओं पर 18% GST लगेगा?
जवाब - नहीं, ऐसी सेवाओं पर 5% GST (बिना ITC) लगेगा.

72. ब्यूटी और हेल्थ वेलनेस सेवाओं पर GST दर क्या है?
जवाब - हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सेवाओं पर अब 5% GST (बिना ITC) लगेगा. पहले यह दर 18% थी.

73. क्या लॉटरी, सट्टेबाज़ी, जुआ, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 40% GST लगेगा?
जवाब - हां, इन सभी सेवाओं पर 40% GST लागू होगा.

74.  IPL जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश सेवाओं पर GST दर क्या होगी?
जवाब - IPL जैसे आयोजनों में प्रवेश पर 40% GST लगेगा. यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर लागू नहीं होगी.

75. अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश पर GST दर क्या होगी?
जवाब - मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश के टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है तो छूट जारी रहेगी. यदि टिकट 500 रुपये से अधिक का है तो 18% की मानक दर से कर लगेगा.