सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली:
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जल्द ही सभी नए वाहनों में पीछे दिखाने वाला कैमरा या रियर व्यू सेंसर अनिवार्य कर सकती है.
ऐसी कारें जिनमें पीछे दिखाने वाले दर्पण की सुविधा होती है और जो कार को पीछे की तरफ देखने में सक्षम बनाते हैं, वह भी कार के पीछे नहीं दिखाई देने वाले क्षेत्र में आने वाली किसी वस्तु या छोटे बच्चों की पहचान करने में अक्षम होते हैं.
इस समस्या के समाधान पर बात करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामले ने कहा, 'मंत्रालय जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें सभी वाहनों के लिए रियर व्यू सेंसर अनिवार्य बनाया जाएगा.'
अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विश्व सड़क सम्मेलन (WRM-2017) से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 50,000 से ज्यादा घातक दुर्घटनाएं केवल तेज गति के कारण होती हैं, इसलिए सरकार की योजना है कि वाहनों में मौखित चेतावनी देने वाली प्रणाली को भी अनिवार्य किया जाए.
इसके तहत सरकार की योजना सीट बेल्ट नहीं पहनने, 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार को पार करने पर छोटी चेतावनी और 90 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति पार करने पर लगातार चेतावनी देने वाली आवाज सुनाई देने की प्रणाली को अनिवार्य करने की है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने दुपहिया वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य कर दिया है जो अप्रैल 2019 से लागू होगा. रियर व्यू सेंसर और गति चेतावनी प्रणाली के अलावा सरकार की योजना सभी वाहनों में एयरबैग को भी अनिवार्य करने की है. साथ ही एक अक्टूबर 2018 से वाहनों के स्वचालित निरीक्षण और फिटनेस प्रमाणपत्र की सुविधा भी चालू हो जाएगी. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा भी स्वचालित आधार पर होगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
ऐसी कारें जिनमें पीछे दिखाने वाले दर्पण की सुविधा होती है और जो कार को पीछे की तरफ देखने में सक्षम बनाते हैं, वह भी कार के पीछे नहीं दिखाई देने वाले क्षेत्र में आने वाली किसी वस्तु या छोटे बच्चों की पहचान करने में अक्षम होते हैं.
इस समस्या के समाधान पर बात करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामले ने कहा, 'मंत्रालय जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें सभी वाहनों के लिए रियर व्यू सेंसर अनिवार्य बनाया जाएगा.'
अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विश्व सड़क सम्मेलन (WRM-2017) से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 50,000 से ज्यादा घातक दुर्घटनाएं केवल तेज गति के कारण होती हैं, इसलिए सरकार की योजना है कि वाहनों में मौखित चेतावनी देने वाली प्रणाली को भी अनिवार्य किया जाए.
इसके तहत सरकार की योजना सीट बेल्ट नहीं पहनने, 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार को पार करने पर छोटी चेतावनी और 90 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति पार करने पर लगातार चेतावनी देने वाली आवाज सुनाई देने की प्रणाली को अनिवार्य करने की है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने दुपहिया वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य कर दिया है जो अप्रैल 2019 से लागू होगा. रियर व्यू सेंसर और गति चेतावनी प्रणाली के अलावा सरकार की योजना सभी वाहनों में एयरबैग को भी अनिवार्य करने की है. साथ ही एक अक्टूबर 2018 से वाहनों के स्वचालित निरीक्षण और फिटनेस प्रमाणपत्र की सुविधा भी चालू हो जाएगी. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा भी स्वचालित आधार पर होगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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