प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सरकार ने मंगलवार को कहा कि भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियों के लिए भारी आर्थिक दंड एवं पांच साल तक की जेल की सजा संबंधी संसद की एक स्थायी समिति के सुझावों पर विचार किया जा रहा है.
खाद्य, उपभोक्ता एवं जन वितरण राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2015 पर विचार करने वाली खाद्य, उपभोक्ता एवं जन वितरण मामले की संसद की स्थायी समिति ने पहली बार के अपराध (भ्रामक विज्ञापन मामले में) के लिए 10 लाख रुपये के जुर्माने और दो साल की सजा का सुझाव दिया.''
उन्होंने कहा, ''समिति ने दूसरी बार के अपराध के लिए 50 लाख रूपये के जुर्माने और पांच साल की सजा की अनुशंसा की. सरकार ओर से इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है.'' मंत्री ने जीएसटी के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने हेल्पलाइन स्थापित की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
खाद्य, उपभोक्ता एवं जन वितरण राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2015 पर विचार करने वाली खाद्य, उपभोक्ता एवं जन वितरण मामले की संसद की स्थायी समिति ने पहली बार के अपराध (भ्रामक विज्ञापन मामले में) के लिए 10 लाख रुपये के जुर्माने और दो साल की सजा का सुझाव दिया.''
उन्होंने कहा, ''समिति ने दूसरी बार के अपराध के लिए 50 लाख रूपये के जुर्माने और पांच साल की सजा की अनुशंसा की. सरकार ओर से इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है.'' मंत्री ने जीएसटी के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने हेल्पलाइन स्थापित की है.
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