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स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बहाली पर लगाई रोक

2022 में यह मामला काफी चर्चा में आया था. IAS दंपत्ति पर आरोप लगा था कि कुत्ता घुमाने के लिए इन्होंने त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाया था. बाद में केंद्र सरकार ने दोनों का ट्रांफसर अलग-अलग राज्यों में कर दिया था.

स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बहाली पर लगाई रोक
स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर चर्चा में आई IAS रिंकू दुग्गा की बहाली पर रोक लगी है.
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नई दिल्ली:

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को विवादों में आईं IAS रिंकू दुग्गा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने रिंकू दुग्गा की बहाली का फैसला रद्द कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने रिंकू दुग्गा को बहाल करने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. अब सर्वोच्च अदालत ने IAS रिंकू दुग्गा की सेवा बहाली वाला हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया है. इस मामले में जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने रिंकू दुग्गा को नोटिस जारी किया है.

2022 का मामला, कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करवाते थे IAS दंपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी की बहाली पर रोक जारी रहेगी." मालूम हो कि स्टेडियम में कुत्ता घुमाने का यह मामला 2022 का है. IAS रिंकू दुग्गा और उनके पति आईएएस संजीव खिरवार पर आरोप लगा था कि वो पद का दुरपयोग करते हुए कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करवा दिया करते थे. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मामला, फिर सरकार ने किया था ट्रांसफर

IAS दंपत्ति की इस करतूत का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. लंबे समय तक आईएएस दंपत्ति इस घटना को लेकर सुर्खियों में रहे. सोशल मीडिया पर लोगों ने IAS दंपत्ति को लेकर तरह-तरह की टिप्पणी की थी. केंद्र सरकार ने इस विवाद को बढ़ता देख रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश और उनके पति संजीव खिरवार को लद्दाख ट्रांसफर कर दिया था. 

रिंकू दुग्गा की बहाली पर अदालत ने लगाई रोक

बाद में अब जानकारी सामने आई कि IAS रिंकू दुग्गा को जबरन रिटायर कर दिया गया था. जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा. रिंकू दुग्गा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी बहाली पर फिर से रोक लग गई है.       

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