फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने कहा CCI द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है.
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मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर की सिंगापुर में मध्यस्थता को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद मामले में डिवीजन बेंच के सामने अपील की गई थी.
अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी
दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 18 दिसंबर 2019 के अमेजन- फ्यूचर डील के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था. CCI का फैसला था कि अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था. CCI ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन उसने अमेजन को 17 फरवरी तक नए दस्तावेज़ दाखिल करने का समय दिया. इसके बाद वह सौदे की अनुमति पर पुनर्विचार करेगा.
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