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दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद और शरजील इमाम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जमानत की लगाई गुहार

दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद और शरजील इमाम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जमानत की लगाई गुहार
उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
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  • उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया था.
  • कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने तीसरी बार इनकी जमानत याचिका खारिज की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना था.
नई दिल्ली:

दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दोनों आरोपियों ने अपनी-अपनी जमानत याचिकाएं दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. गौरतलब है कि 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. अब दोनों ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए वह अभी जमानत नहीं दे सकते. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी.

दरअसल, उमर खालिद और शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें इन्हें तत्काल नियमित जमानत देने से इनकार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि यदि मामले के सुरक्षित और गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल पूरे हो जाते हैं और ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत का कड़ा विरोध किया है. पुलिस ने इन दोनों को दिल्ली दंगों का 'मास्टरमाइंड' और 'कमांड अथॉरिटी' बताया है. पुलिस का कहना है कि इनकी जमानत अर्जी समय से पहले और कानूनन गलत है.

बता दें कि 22 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद छात्र नेता शरजील इमाम को उसके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. यह अंतरिम जमानत 4 से 10 अक्टूबर तक मिली है. गौरतलब है कि उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में लंबे समय से जेल में हैं. उन पर दंगे की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं.

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