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दिल्ली एनसीआर में दबोचे जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, पढ़ें पूरी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने इन स्ट्रे डॉग्स को उठाने और सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा है.

दिल्ली एनसीआर में दबोचे जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, पढ़ें पूरी डिटेल
SC Order on Stray Dogs (फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का निर्देश एमसीडी और एनडीएमसी को दिया है
  • कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर दूसरे इलाकों में भेजना शुरू किया जाए और रोकथाम जरूरी है
  • किसी भी संगठन द्वारा कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा
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नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है. दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरे इलाके में भेजें.  सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाइए. हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा. यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो.

सड़कों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा-SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा. हम किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे. सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल सरकार की सुनवाई होगी और कुत्तों से प्यार करने वालों या किसी अन्य पक्ष के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के अंदर बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. 

CCTV से की जाएगी निगरानी

इसमें यह भी कहा गया है कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, जिन्हें वहां रखा जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कुत्ता बाहर न ले जाया जाए. उन्हें अगले 6 हफ़्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने के लिए काम शुरू करना चाहिए. दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सभी इलाकों से, खासकर संवेदनशील इलाकों और शहरों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू कर देना चाहिए. यह कैसे किया जाए, यह अधिकारियों को देखना होगा और अगर उन्हें कोई फोर्स बनानी है, तो उसे पहले ही बना लें.

कुत्तों को इकट्ठा करने में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई

हालांकि, सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए. किसी भी कार्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है, तो हम ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना कार्रवाई करेंगे.

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