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This Article is From Jun 25, 2014

चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार
फाइल फोटो : प्रदर्शन करते छात्र
नयी दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) से जुड़ी दो याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इनमें से एक याचिका एफवाईयूपी को लागू करने के लिए और दूसरी इसके खिलाफ दायर की गई है।

ये याचिकाएं न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी और न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष लाई गई थीं, जिसने कहा, इस मामले को प्रभावी सुनवाई की जरूरत है, जिसे किसी अवकाशकालीन पीठ द्वारा नहीं किया जा सकता। इस पर जुलाई में रोस्टर पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा, हम स्थिति को समझते हैं। प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे। बस कुछ दिनों की देरी होगी। मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायाधीश राव मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते, इसलिए इसे याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के मुताबिक 27 जून के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।

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