दिल्‍ली आबकारी नीति मामला : राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने बुचिबाबू गोरांटला को न्‍यायिक हिरासत में भेजा 

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि बुचिबाबू गोरांटला पर बेहद गंभीर आरोप है और मामले में जांच जारी है. वहीं बुचिबाबू गोरांटला के वकील ने न्‍यायिक हिरासत में भेजने का विरोध नहीं किया.

दिल्‍ली आबकारी नीति मामला : राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने बुचिबाबू गोरांटला को न्‍यायिक हिरासत में भेजा 

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि बुचिबाबू गोरांटला पर बेहद गंभीर आरोप है.

नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली की आबकारी नीति के मामले में राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने बुचिबाबू गोरांटला को न्यायिक हिरासत में भेजा है. केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (Central Bureau of Investigation) की ओर से बुचिबाबू गोरांटला को न्‍यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि बुचिबाबू गोरांटला पर बेहद गंभीर आरोप है और मामले में जांच जारी है. वहीं बुचिबाबू गोरांटला के वकील ने न्‍यायिक हिरासत में भेजने का विरोध नहीं किया. साथ ही उन्‍होंने कहा कि अभी हम जमानत याचिका दाखिल नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तारी के बाद राघव मगुंटा को कोर्ट में पेश किया. 

ईडी ने राघव मगुंटा की 10 दिन की हिरासत की मांग की है. अपनी मांग के समर्थन में दलील पेश करते हुए ईडी ने कहा कि कई लोगों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और मनी ट्रेल के बारे में पता लगाना है. 

ईडी ने कहा कि हम कोर्ट को यह दिखा सकते है कि 30 करोड़ रुपये हवाला के जरिये कैसे भेजा गया. ईडी ने कहा कि राघव मगुंटा ही मगुंटा एग्रो फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को चला रहे थे. मगुंटा एग्रो फॉर्म ने यह बताया है कि राघव मगुंटा ही सभी फैसले लेते थे. 

ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की घूस कई लोगों के जरिये एक राजनीतिक पार्टी के नेता के पास गई है. साथ ही ईडी ने कहा कि मगुंटा होल सेल और रिटेल दोनों बिजनेस में शामिल था, जो आबकारी नीति के खिलाफ था. ईडी के मुताबिक, मगुंटा मैन्युफैक्चरर भी था और दो रिटेल जोन पर उसका कब्‍जा था. 

राघव मगुंटा के वकील ने कहा कि मगुंटा की हिरासत के ग्राउंड के बारे में नहीं बताया गया है. उन्‍होंने कहा कि हमें अभी तक हिरासत के ग्राउंड के बारे में नहीं बताया गया है, हमें बताया जाए कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है. कोर्ट ग्राउंड बताने के लिए निर्देश जारी करें. 

जवाब में ईडी ने कहा कि राघव मगुंटा को हिरासत के ग्राउंड के बारे में बताया गया था और उसने इस पर दस्तखत भी किया है. 

इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप हिरासत के ग्राउंड की कॉपी वकील को देंगे?

ईडी ने वकील को हिरासत के ग्राउंड की कॉपी देने से इनकार किया और कहा कि कोर्ट को और आरोपी को दिखा सकते हैं. 

कोर्ट ने राघव मगुंटा से पूछा कि क्या उसको गिरफ्तारी के समय ईडी ने गिरफ्तरी के ग्राउंड के बारे में बताया था. इस पर मगुंटा ने कहा कि उसे हिरासत के ग्राउंड के बारे में बताया गया था. 
कोर्ट ने कहा  कि वह ईडी के इस रवैये से संतुष्‍ट नहीं हैं कि हिरासत के ग्राउंड की कॉपी नहीं दी जाएगी, सिर्फ दिखाई जाएगी. 

राघव मगुंटा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राघव को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उसे रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता. उन्‍होंने कहा कि या तो जमानत दी जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. 

इस पर कोर्ट ने ED से पूछा कि अगर राघव मगुंटा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए तो आपको आपत्ति है? ईडी ने कहा कि उन्‍हें राघव मगुंटा को न्यायिक हिरासत में भेजने पर आपत्ति है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कोई जजमेंट लेकर आएं, जिससे आरोपी राघव मगुंटा को इस स्थिति में रिमांड में भेजा जा सके. 

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