- बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है.
- चार महिला पहलवानों की तरफ से याचिका दायर कर कोर्ट के फैसले को चुनौती गई है.
- बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न केस में अगस्त 2026 में अदालत से बरी हुए थे.
बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न केस में बरी होने के मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाल ही में उन्हें निचली अदालत से इस मामले में बरी किया गया था. लेकिन अब चार महिला पहलवानों ने इस फैसले को चुनौती दी है. पहलवानों का आरोप है कि निचली अदालत का फैसला 'रूढ़िवादी और दकियानूसी सोच' पर आधारित है. बृजभूषण शरण सिंह के साथ मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर की बरी होने के आदेश को भी चुनौती दी गई. माना जा रहा है कि महिला पहलवानों की अपील रॉउज एवन्यू कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है.
महिला पहलवानों का तर्क
याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, साथ ही सबूतों का गलत व चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया है. अपील में आरोप लगाया गया कि आदेश अनुमान और अटकलों पर आधारित है. इसके अलावा स्थापित कानूनी सिद्धांतों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है. पहलवानों का कहना है कि आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है. पहलवानों का तर्क है कि अदालत ने यह मान लिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को एक निश्चित तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के रसूख को देखते हुए करियर बर्बाद होने के डर से तुरंत खुलकर विरोध न कर पाना स्वाभाविक था, जिसे अदालत ने नजरअंदाज कर दिया.
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इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का केवल एकतरफा और चयनात्मक मूल्यांकन किया. इसलिए इस फैसले को फिलहाल चुनौती दी गई है.
हाल ही में बरी हुए थे बृजभूषण शरण सिंह
बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगभग तीन साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 3 अगस्त 2026 को उन्हें बरी किया गया था. उनके साथ विनोद तोमर दोनों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया था. लेकिन अब इस फैसले को चुनौती दी गई है.
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