Bombay High Court सड़कों पर गड्ढों से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करेगा

बॅाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में सड़कों पर गड्ढों (Patholes) के बारे में शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए वह एक पीठ गठित करेगा.

Bombay High Court सड़कों पर गड्ढों से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करेगा

इस मामले पर विचार करने के लिए एक पीठ को सौंपा जाएगा.

मुंबई:

बॅाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में सड़कों पर गड्ढों (Patholes) के बारे में शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए वह एक पीठ गठित करेगा. अधिवक्ता मनोज शिरसात ने शनिवार को ‘ऑफिसर ऑफ कोर्ट' की हैसियत से इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया. अदालत को लिखे एक पत्र में, वकील ने सड़कों पर गड्ढों के कारण जान-माल के नुकसान की खबरें सामने आने का उल्लेख किया. पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है. पत्र में कहा गया है कि मुंबई और पड़ोसी जिलों में सड़कों की खराब स्थिति के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं.

अदालत ने वकील से कहा कि वह उस जानकारी को प्रस्तुत करें, जिस पर वह अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहते हैं. अदालत ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए एक पीठ को सौंपा जाएगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)