सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहार के पूर्णिया से बीजेपी विधायक (BJP MLA) राजकिशोर केसरी (Rajkishore Kesari) की हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा काट रही रूपम पाठक को 15 दिन की पेरोल पर रिहा करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में पाठक ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहाई की अर्जी दाखिल की थी.
रूपम पाठक की ओर से वरिष्ठ वकील राजेश खन्ना ने कहा कि हमने अपनी अर्जी सीबीआई के वकील को भी सौंप दी है. इस पर सीबीआई की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि रूपम पाठक को बेटी की शादी में कन्यादान की विधि में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है.
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इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर राजू! आपने पहली बार ऐसे मामलों में हामी भरी है. इस पर मुस्कुराते हुए राजू ने कहा कि सचमुच कैदी की बेटी की शादी है. हमने पता कर लिया है. इसके बाद कोर्ट ने पेरोल पर रिहाई का आदेश जारी कर दिया.
बता दें कि एक निजी स्कूल की शिक्षिका रूपम पाठक ने बेटी का कथित यौन शोषण करने पर 4 जनवरी, 2011 को विधायक की हत्या पूर्णिया के उनके आवास पर ही चाकू घोंपकर कर दी थी.
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