
बटला हाउस तोड़फोड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अब इस मामले में पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के सामने बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से मामला CJI बी आर गवई के सामने उठाया गया
मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई.
आप हाईकोर्ट क्यों गए...
वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा गया है कि हमें खाली कर देना चाहिए. 26 मई को नोटिस चिपकाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. हालांकि शुरुआत में CJI गवई ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों गए. लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था. CJI ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.
डीडीए का क्या दावा
याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में आदेश पारित किया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है. डीडीए का दावा है कि खसरा नंबर 279 का जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का है और इस पर अवैध तरीके से घर बने हैं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में सिर्फ खसरा नंबर 279 को लेकर अपना आदेश दिया था लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खसरा नंबर 281 से लेकर 285 तक के मकानों पर भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
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